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चेन्नई

प्रवक्ता पद पर नियुक्ति मामले में जांच रिपोर्ट दायर करने का निर्देश

मद्रास उच्च न्यायालय ने शिक्षक भर्ती बोर्ड द्वारा राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेजों के रिक्त1058 प्रवक्ता पदों पर हुई नियुक्ति में की गई अनियमितता की जांच रही सेंट्रल काइम ब्रांच (सीसीबी) पुलिस से मामले की पूरी जांच रिपोर्ट दायर करने को कहा है।

चेन्नईFeb 14, 2019 / 01:42 pm

Ritesh Ranjan

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प्रवक्ता पद पर नियुक्ति मामले में जांच रिपोर्ट दायर करने का निर्देश

चेन्नई. मद्रास उच्च न्यायालय ने शिक्षक भर्ती बोर्ड द्वारा राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेजों के रिक्त1058 प्रवक्ता पदों पर हुई नियुक्ति में की गई अनियमितता की जांच रही सेंट्रल काइम ब्रांच (सीसीबी) पुलिस से मामले की पूरी जांच रिपोर्ट दायर करने को कहा है। न्यायाधीश के.के., शशिधरन एवं न्यायमूर्ति पी.डी. आदिकेसवलु ने यह आदेश एकल पीठ द्वारा 11 मार्च 2018 को दिए गए उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाइ के दौरान दिया जिसमें न्यायालय ने इन पदों के लिए दुबारा परीक्षा कराने के राज्य सरकार के आदेश को बरकरार रखने के लिए कहा था। दरअसल इस मामले में दायर याचिका में याचिकर्ताओं ने पुन: परीक्षा कराए जाने के बजाय मामले की जांच कर दोषियों को पद से हटाकर उनपर जुर्माना लगाने का अनुरोध किया था। याचिकर्ताओं का कहना है कि ऐसा करने से इमानदारी से परीक्षा देने वालों के साथ नाइन्साफी नहीं होगी। मामले पर सुनवाइ करते हुए मद्रास हाइकोर्ट की मदुरै पीठ ने 22 फरवरी 2018 को सरकार के पुन: परीक्षा के आदेश को दरकिनार कर कदाचार में शामिल अभ्यर्थियों की पहचान करने के लिए कहा था। बुधवार को इस मामले पर सुनवाइ करते हुए मद्रास उच्च न्यायालय के दो जजों की पीठ ने जांच अधिकारी को 20 फरवरी तक इस मामले की पूरी जांच रिपोर्ट एवं रिकार्ड के साथ कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश दिया।

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