मतदान के लिए पासपोर्ट, आधार कार्ड समेत 11 फोटो वाले दस्तावेज मान्य
निर्वाचन आयोग ने आगामी लोकसभा एवं तमिलनाडु विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदाताओं को आवश्यक निर्देश जारी कर दिया।
चेन्नई. निर्वाचन आयोग ने आगामी लोकसभा एवं तमिलनाडु विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदाताओं को आवश्यक निर्देश जारी कर दिया। आयोग ने कहा कि जिन लोगों को मतदाता फोटो पचान पत्र (ईपीआईसी) जारी कर दिया गया है, उन्हें मतदान के लिए पोलिंग बूथ जाते समय अपने साथ पहचान पत्र को साथ लेकर जाना होगा। मतदाताओं को मतदान से पहले वहां मौजूद अधिकारियों को कार्ड दिखाना जरूरी होगा। मतदाता फोटो पहचान नहीं होने की स्थिति में मतदाता 11 पहचान पत्रों में से कोई एक दिखाकर मतदान कर सकते हैं, जिनमें पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्र अथवा राज्य सरकार या सार्वजनिक उपक्रमों या पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा फोटो सहित जारी कर्मचारी पहचान पत्र, बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटो लगा पासबुक, पैन कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटो के साथ जारी पेंशन के दस्तावे•ा, सांसद, विधायक एवं एमएलसी का आधिकारिक पहचान पत्र एवं आधार कार्ड।
उल्लेखनीय है कि इससे पहले फोटो मतदाता पर्ची को भी आयोग ने मतदाता पहचान के दस्तावेज के रूप में स्वीकृति प्रदान की थी लेकिन इसके दुरुपयोग की शिकायत के कारण इस बार इसे मान्यता नहीं दी गई है। इस पर्ची पर छपी फोटो पर कोई सिक्योरिटी फीचर नहीं होने के कारण इस बार इसे मतदाता के पहचान पत्र के तौर पर स्वीकार नहीं किया गया है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक वर्तमान में 99 प्रतिशत मददाताओं के पास ईपीआईसी मौजूद है।
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