scriptमेयर चुनाव विवाद : चंडीगढ़ प्रशासन को हाईकोर्ट का नोटिस, 26 फरवरी तक अपना पक्ष रखने का निर्देश | Mayor election dispute : High Court notice to Chandigarh administratio | Patrika News
चंडीगढ़ पंजाब

मेयर चुनाव विवाद : चंडीगढ़ प्रशासन को हाईकोर्ट का नोटिस, 26 फरवरी तक अपना पक्ष रखने का निर्देश

चंडीगढ़ मेयर चुनाव विवाद में वरिष्ठ महापौर और उपमहापौर चुनावों को लेकर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने चंडीगढ़ प्रशासन को नोटिस जारी कर 26 फरवरी तक अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया।

चंडीगढ़ पंजाबFeb 09, 2024 / 06:33 pm

MAGAN DARMOLA

मेयर चुनाव विवाद : चंडीगढ़ प्रशासन को हाईकोर्ट का नोटिस, 26 फरवरी तक अपना पक्ष रखने का निर्देश

मेयर चुनाव विवाद : चंडीगढ़ प्रशासन को हाईकोर्ट का नोटिस, 26 फरवरी तक अपना पक्ष रखने का निर्देश

चंडीगढ़ मेयर चुनाव विवाद में वरिष्ठ महापौर और उपमहापौर चुनावों को लेकर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने चंडीगढ़ प्रशासन को नोटिस जारी कर 26 फरवरी तक अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया। कांग्रेस की वरिष्ठ उपमहापौर और उपमहापौर पद के लिए उम्मीदवारों गुरप्रीत सिंह और निर्मला देवी की ओर से दाखिल याचिका में 30 जनवरी को वरिष्ठ उपमहापौर और उपमहापौर के चुनाव करवाने को चुनौती दी गई है।

न्यायाधीश सुधीर सिंह और हर्ष बंगर की खंडपीठ के समक्ष याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। अधिवक्ताओं राजीव शर्मा, करणबीर सिंह और मंजोत गुजराल के जरिए दायर इस याचिका में कहा गया है कि चंडीगढ़ नगर निगम में 30 जनवरी को गैरकानूनी ढंग से निर्वाचित महापौर ने पीठासीन प्राधिकारी के रूप में वरिष्ठ उप महापौर और उप महापौर के चुनाव करवाए, जो कि रद्द किए जाने चाहिए क्योंकि यह कानूनी प्रक्रियाओं का उल्लंघन करते हुए कराए गए।

याचिका में यह भी आग्रह किया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की देखरेख में निर्धारित कानून और नियमों के अनुसार पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से नए चुनाव कराने का भी निर्देश दिया जाए। याचिका पर अगली सुनवाई 26 फरवरी को आम आदमी पार्टी के मेयर पद के उम्मीदवार की एक अलग लंबित याचिका के साथ होगी।

Home / Chandigarh Punjab / मेयर चुनाव विवाद : चंडीगढ़ प्रशासन को हाईकोर्ट का नोटिस, 26 फरवरी तक अपना पक्ष रखने का निर्देश

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो