योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके लिए आवेदक को जाति प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, उम्र संबंधी प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, उम्र संबंधी प्रमाण पत्र के साथ ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। इस पूरी प्रकिया का खास पहलू यह है कि खरीदी गई गाड़ी का परिचालन ग्रामीण इलाकों में करना होगा। इसका पूरा विवरण बिहार सरकार के परिवहन विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।