Public Holiday : 26 अप्रेल को रहेगा सार्वजनिक अवकाश, आदेश जारी
श्रम कल्याण अधिकारी ने बताया कि कर्मचारी को मताधिकार का उपयोग करने के लिए अवकाश नहीं देने पर कार्यवाही के लिए संबंधित रिटर्निंग अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी तथा विभाग के नबर पर सूचित कर सकते है।
Lok Sabha Elections 2024 : श्रम आयुक्त ने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में स्थित निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, दुकान, औद्योगिक उपक्रम या कारोबार, व्यवसाय में कार्यरत कामगारों साथ ही ऐसे कार्मिक जो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के पंजीकृत मतदाता है, लेकिन उन लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के बाहर कार्यरत है, उन्हें उनके क्षेत्र में मतदान दिवस 26 अप्रेल के लिए सभी संस्थानों में कार्यरत सभी कामगारों को जिनमें आकस्मिक कामगार भी समिलित है, को संवैतनिक अवकाश प्रदान करने के लिए विनिर्दिष्ट किया है ताकि उनके द्वारा मतदान के अधिकार का स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से उपयोग किया जा सके।
श्रम कल्याण अधिकारी ने बताया कि कर्मचारी को मताधिकार का उपयोग करने के लिए अवकाश नहीं देने पर कार्यवाही के लिए संबंधित रिटर्निंग अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी तथा विभाग के मोबाईल नबर 8690732296 पर सूचित कर सकते है।
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