मामले में पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज किया था। (crime against women cell) मामले में पुलिस ने नाबालिग के घर से लेकर रेलवे स्टेशन तक करीब 500 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की रिकार्डिंग खंगाली, जिसमें पता चला कि नाबालिग को 3 जुलाई को शिवनाथ एक्सप्रेस में ग्राम मंगला दीनदयाल कॉलोनी निवासी धन्नू लाल चतुर्वेदी पिता परदेशीराम (47) के साथ देखा गया था। पुलिस धन्नूलाल की तलाश कर रही थी। (rape in chhattisgarh) स्टेशन के सीसीटीवी कैमरे की रिकार्डिंग व रेलवे कर्मचारियों से पूछताछ में पता चला कि धन्नूलाल ने 2 रायपुर व 2 नागपुर की टिकटें खरीदी थीं। इसके बाद पुलिस की 3 टीमें रायपुर भेजी गई थी। टीम ने रायपुर में नाबालिग की फोटो डोर-टू-डोर संपर्क कर दिखाकर पतासाजी की। 12 जुलाई को पुलिस को चंदनीडीह के एक मकान में नाबालिग लडक़ी मिली।
आसपास के लोगों को अपनी बेटी बताया
आसपास के लोगों ने पुलिस को बताया कि धन्नूलाल नाबालिग को लेकर 4 जुलाई को रायपुर आया था। वह नाबालिग को बेटी बताकर उसके साथ रह रहा था। नाबालिग को पुलिस ने बरामद किया। नाबालिग ने बताया कि धन्नू उसे शादी का झांसा देकर अपने साथ ले गया था। वह लगातार रायपुर में उसका दैहिक शोषण कर रहा था। 14 जुलाई को पुलिस ने आरोपी धन्नूलाल को रायपुर से पकड़ा। आरोपी के खिलाफ धारा 365, 366, 376 व पोस्को एक्ट की धारा 6,10 के तहत अपराध दर्ज किया। आरोपी को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया है।