इन्हीं सब के बीच आने वाले त्योहारों और नवंबर-दिसंबर में संभावित विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मध्यप्रदेश में 10 सितंबर के बाद से पुलिसकर्मियों की छुट्टियों पर रोक लगा दी गई है। पुलिस मुख्यालय ने इस बारे में आदेश जारी कर स्पष्ट किए हैं कि 10 सितंबर के बाद विधानसभा चुनाव तक पुलिसकर्मियों की छुट्टियों पर प्रतिबंध रहेगा।
पुलिस महानिदेशक की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, ” 10 सितंबर 2018 से विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया सम्पन्न होने तक सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के अर्जित अवकाश पर प्रतिबंध रहेगा।” आदेश में यह भी कहा गया है कि इस अवधि के दौरान यदि किसी अधिकारी-कर्मचारी को आवश्यक परिस्थिति में अवकाश की जरुरत पड़ती है तो संबंधित पुलिस अधीक्षक या जोनल पुलिस महानिरीक्षक या पुलिस महानिदेशक के अनुमोदन के बाद ही सीमित अवधि के लिए अवकाश स्वीकृत किया जाएगा।
पुलिस मुख्यालय ने इस संबंध में आदेश जारी कर बताया कि छुटि्टयों पर यह रोक विधानसभा चुनाव संपन्न होने तक रहेगी। ये कहा गया है आदेश में….
आदेश में ये भी कहा गया है कि इस अवधि के दौरान यदि किसी अधिकारी-कर्मचारी को अत्यावश्यक परिस्थिति में अवकाश की जरुरत पड़ती है तो संबंधित पुलिस अधीक्षक या जोनल पुलिस महानिरीक्षक या पुलिस महानिदेशक के अनुमोदन के बाद ही सीमित अवधि के लिए अवकाश स्वीकृत किए जाएंगे। यह आदेश पुलिस महानिदेशक द्वारा जारी किया गया है।
ऑनलाइन ही छुट्टी…
वहीं इससे पहले इसी साल जारी किए गए आदेशों में एक नया कार्पोरेट कल्चर पुलिस विभाग में डेवलेप किया गया था। जिसके अनुसार पुलिस जवानों को भी कार्पोरेट कल्चर की तरह अवकाश के लिए ऑनलाइन आवेदन कर छुट्टी स्वीकृत करवाने के लिए कहा गया। इसके लिए पर्सनल इंफॉरमेशन सिस्टम (पीआईएस) पर पुलिसकर्मियों की हर जानकारी अपलोड गई।
इसी आधार पर पदोन्नति, तबादला और पुरस्कार तय किया जाना था। पुलिस मुख्यालय से आदेश मिलने के बाद जिले के सभी पुलिसकर्मियों का डाटा अपलोड करने किया। यह सिस्टम पूरे प्रदेश में लागू होने के तहत अगर किसी सिपाही को अवकाश पर जाना है तो वह सीधे ऑनलाइन आवेदन करने की बात कही गई थी।