कुथरेल निवासी हेमलता निर्मलकर के परिवाद पर फैसला प्रभारी अध्यक्ष जीएन जागड़े व सदस्य राजेन्द्र पाध्ये ने सुनाया। परिवाद के मुताबिक हेमलता ने 24 अप्रैल 2015 को बीके ट्रेडर्स से 20500 रुपए का सामान खरीदा था। जिसमें आलमारी सोफा और 7000 कीमत वाली टीवी शामिल थी। नई टीवी ऑन की तो वह नहीं चली।
बीके ट्रेडर्स के संचालक ने बचाव में कहा कि पहली बार शिकायत करने पर टीवी बदलकर दिया था, लेकिन दूसरी शिकायत महिला ने नहीं की है। परिवाद गलत आधार व बिन्दु पर प्रस्तुत किया गया है। सामान खरीदने के ७ माह बाद नोटिस भेजना दुर्भावना को दर्शाता है इसलिए परिवाद को शून्य घोषित किया जाए।