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भिलाई

जागो ग्राहक जागो, नई टीवी खराब, दूसरी भी नहीं चली, अब दुकानदार पर हर्जाना

नई टीवी खराब निकली, दूसरी टीवी में भी खराबी निकली। इसके लिए तकियापारा स्थित बीके ट्रेडर्स के प्रोपाइटर को जिला उपभोक्ता फोरम ने दोषी ठहराते हुए 20 हजार रुपए हर्जाना भरने के निर्देश दिए।

भिलाईOct 28, 2018 / 03:06 pm

Dakshi Sahu

patrika

जागो ग्राहक जागो, नई टीवी खराब, दूसरी भी नहीं चली, अब दुकानदार पर हर्जाना

दुर्ग. नई टीवी खराब निकली, दूसरी टीवी में भी खराबी निकली। इसके लिए तकियापारा स्थित बीके ट्रेडर्स के प्रोपाइटर को जिला उपभोक्ता फोरम ने दोषी ठहराते हुए 20 हजार रुपए हर्जाना भरने के निर्देश दिए। इसमें 7 हजार टीवी की कीमत, 10 हजार मानसिक कष्ट, एक हजार परिवहन शुल्क और 2 हजार वाद व्यय शामिल है।
टीवी ऑन की तो वह नहीं चली
कुथरेल निवासी हेमलता निर्मलकर के परिवाद पर फैसला प्रभारी अध्यक्ष जीएन जागड़े व सदस्य राजेन्द्र पाध्ये ने सुनाया। परिवाद के मुताबिक हेमलता ने 24 अप्रैल 2015 को बीके ट्रेडर्स से 20500 रुपए का सामान खरीदा था। जिसमें आलमारी सोफा और 7000 कीमत वाली टीवी शामिल थी। नई टीवी ऑन की तो वह नहीं चली।
शिकायत करने पर ट्रेडर्स संचालक ने दूसरी टीवी दी, लेकिन वह टीवी स्विच ऑन करने के एक घंटा बाद शुरू हुई और बंद हो गई। दोबारा शिकायत करने पर सुनवाई नहीं हुई। उल्टा दुकानदार ने कहा, जो करना है कर लो।
बचाव में कहा
बीके ट्रेडर्स के संचालक ने बचाव में कहा कि पहली बार शिकायत करने पर टीवी बदलकर दिया था, लेकिन दूसरी शिकायत महिला ने नहीं की है। परिवाद गलत आधार व बिन्दु पर प्रस्तुत किया गया है। सामान खरीदने के ७ माह बाद नोटिस भेजना दुर्भावना को दर्शाता है इसलिए परिवाद को शून्य घोषित किया जाए।
जिला उपभोक्ता फोरम ने इस प्रकरण पर फैसला ३० अक्टूबर 2017 को सुनाया था। बाद में अनावेदक ने राज्य उपभोक्ता आयोग के समक्ष फैसले को चुनौती दी। आयोग ने अपील पर फैसला सुनाते हुए 20 फरवरी 2018 को गुणदोष के आधार पर परिवाद पर विचारण करने का निर्देश दिया था।

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