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बरेली

संतोष गंगवार के खिलाफ उत्तर भारत के लोगों का ‘अपमान’ करने के मामले में याचिका दायर

याचिका में कहा गया है कि केंद्रीय मंत्री ने उत्तर भारतीयों में योग्यता की कमी बता कर उनका अपमान किया है।

बरेलीSep 18, 2019 / 05:00 pm

अमित शर्मा

बरेली। उत्तर भारत के लोगों का कथित तौर पर ‘अपमान’ करने के लिए केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार के खिलाफ बिहार की अदालत में एक याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि केंद्रीय मंत्री ने उत्तर भारतीयों में योग्यता की कमी बता कर उनका अपमान किया है।
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बिहार के मुजफ्फरपुर में सामाजिक कार्यकर्ता तमन्ना हाशमी ने सोमवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सूर्यकांत तिवारी की अदालत के समक्ष याचिका दायर की है। याचिका में हाशमी ने श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार के बयान से उत्तर भारत के लोगों का ‘अपमान’ करने का आरोप लगाया है।

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सामाजिक कार्यकर्ता ने धारा 153 (दंगा भड़काने के इरादे से उकसाना), 195 (झूठे साक्ष्य गढ़ना), 295 (किसी भी वर्ग के धर्म का अपमान करना) और भारतीय दंड संहिता की 405 (आपराधिक विश्वासघात) के तहत याचिका दायर की है। इस मामले में 25 सितंबर को अगली सुनवाई की जाएगी।

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क्या है मामला

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री (Union Minister of Labor and Employment) संतोष गंगवार (Santosh Gangwar) ने बेरोजगारी (Unemployment) के सवाल पर कहा था कि देश में रोजगार (employment) की कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि उत्तर भारत में जिस फन के लिये लोग चाहिये उनमें वह योग्यता नहीं है। उन्होंने कहा था कि रोगजार बहुत है, रोजगार दफ्तर के आलावा भी हमारा मंत्रालय इसकी मॉनिटिरिंग कर रहा है। रोजगार की कोई समस्या नहीं है, बल्कि जो भी अफसर रिक्रूट के लिए आते हैं उनका कहना होता है कि उन्हें जिस फन के लिये लोग चाहिये। उनमें वह योग्यता नहीं है।

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