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दलितों के अच्छे दिन, शुरू करें 15 लाख का कारोबार, सरकार उठाएगी खर्च

locationआजमगढ़Published: Jul 03, 2019 11:55:50 am

इन योजनाओं के जरिए दलितों को आत्मनिर्भर बनाएगी सरकार

Yogi Adityanath

योगी आदित्यनाथ

आजमगढ़. सरकार अब अनुसूचित जातियों के उत्थान और उनके विकास के लिये कमर कस ली है। सरकार की मंशा इन जातियों को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें स्वरोजगार के मौके मुहैया कराने की है। सरकार इनके लिये उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के जरिये ऐसी योजनाओं की व्यवस्था की है जिनसे उन्हें आर्थिक मदद कर स्वरोजगार के मौके उपलब्ध होंगे। इन योजनाओं के तहत 15 रुपये तक का स्वरोजगार शुरू किया जा सकता है, जिसमें सरकार उनकी पूरी मदद करेगी।
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अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम से संचालित योजना का लाभ इस जाति के उन लोगों को मिल सकता है जिनकी सालाना इनकम ग्रामीण क्षेत्र में 46 हजार 80 रुपये और शहरी क्षेत्र में 56 हजार 460 रुपये से कम है। ऐसे परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिये उन्हें योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा, इसके तहत लाभार्थी 20 हजार से लेकर 15 लाख रुपये तक की योजनाएं स्वीकृत कर सकते हैं। सरकार उन्हें इसमें मार्जिन मनी के रूप में मदद करेगी, जो राष्ट्रीयकृत बैंकों के लोन की सूरत में उन्हें दी जाएगी।
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जिला समाज कल्याण अधिकारी राजेश कुमार यादव ने बताया कि दीन दयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना (स्वत: रोजगार योजना) के तहत अनुसूचित के पात्र लोगों को उद्योग और व्यवसाय शुरू करने के लिये मदद किये जाने का प्रावधान है। 20 हजार से 15 लाख तक की योजनाएं इसके तहत स्वीकृत की जाती हैं। इसमें 10 हजार रुपये अनुदान और 50 हजार से अधिक की योजनाओं में लागत का 25 फीसदी भाग महज 4 प्रतिशत सालाना ब्याज दर पर मार्जिन मनी लोन के रूप में दिया जाता है।
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शहरी क्षेत्र में दुकान निर्माण योजना के तहत ऐसे पात्र परिवार जिनके पास 13.32 वर्गमीटर कॉमर्शियल प्लेस पर जमीन है उन्हें खुद दुकान बनवाने के लिये दो किस्तों में कुल 78 हजार रुपये उनके खाते में भुगतान किया जाता है। इसमें 10 हजार रुपये अनुदान व 68 हजार रुपये बिना ब्याज का लोन होता है। इस लोन को 120 मासिक किस्तों में विभाग को लौटाना होता है।
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धोबी जाति के उत्थान के लिये लाउंड्री और ड्राइक्लीनिंग योजना संचालित है। इसमें 2,16,000 व एक लाख रुपये दिये जाते हैं। एक लाख रुपये में 10 हजार रुपये और 2,16,000 रुपये में 90 हजार रुपये ब्याज मुक्त होंगे। ये लोन 60 किस्तों में अदा करना होता है।
जरूरी हैं ये दस्तावेज

दुकान निर्माण योजना और लाण्ड्री व ड्राइक्लीनिंग योजना का लाभ लेने के लिये आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड तथा पहचान पत्र/ड्राइविंग लाइसेंस/बीपीएल राशन कार्ड/पैन कार्ड में से कोई भी एक। इसके अलावा जमीन का प्रपत्र और तहसील से जमीन का नजरी नक्श आवेदन के साथ संलग्न करना जरूरी होगा। लाण्ड्री योजना में भी कुछ को छोड़कर इन्हीं दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी।
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योजनाओं का लाभ लेने के लिये अनुसूचित जाति के ग्रामीण क्षेत्र के पात्र व्यक्ति ब्लॉक के वीडीओ/एडीओ, समाज कल्याण या बीडीओ से व शहरी क्षेत्र के पात्र समाज कल्याण अधिकारी (विकास)/पदेन जिला प्रबंधक, यूपी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि. ऑफिस में सहायक प्रबंधक या कार्यालय सहायक से इसके बारे में विस्तार से जानकारी ली जा सकती है। इसके अलावा 7311159850 या टोल फ्री नंबर 180030025250 पर कॉल कर पूछताछ की जा सकती है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 जुलाई है।
By Ran Vijay Singh

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