इस पर राजू ने अपनी बाइक से स्टेशन छोडऩे की बात कहकर परिवादी और उसकी पुत्री को बैठा लिया। मंडी मोड़ पर पहुंचने पर राजू ने शराब की मांग की। परिवादी बाइक से उतरकर शराब की दुकान पर चला गया और आरोपी राजू बच्ची को लेकर फरार हो गया। मोबाइल लोकेशन से आरोपी राजू के किशनगढ़बास के खानपुर के निकट होना जाहिर हुआ। इस पर परिवादी तुरंत वहां पहुंचा तो उसे बच्ची रोती मिली।
पूछताछ करने पर बालिका ने बलात्कार करने की बात कही। परिवादी ने इसकी सूचना एनईबी थाना पुलिस को दी। आरोपी राजू की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। प्रकरण में न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद शुक्रवार को आरोपी राजू पुत्र चरणसिंह को दोषी मानते हुए दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।