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अलवर

स्टेशन छोडऩे के बहाने पिता और बेटी को बाइक पर लिफ्ट दी, बालिका को लेकर हुआ फरार और कर डाली हैवानियत

आरोपी को कोर्ट ने 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।

अलवरJun 15, 2019 / 08:55 am

Hiren Joshi

Rape Accused Sentenced 10 Years Jail In Alwar

स्टेशन छोडऩे के बहाने पिता और बेटी को बाइक पर लिफ्ट दी, बालिका को लेकर हुआ फरार और कर डाली हैवानियत

अलवर. विशिष्ट न्यायालय (पोक्सो संख्या-3) के न्यायाधीश राजेन्द्र शर्मा ने 9 वर्षीय अबोध बालिका के अपहरण व बलात्कार के मामले में अभियुक्त को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
विशिष्ट लोक अभियोजक योगेन्द्र सिंह खटाणा ने बताया कि अलवर शहर निवासी परिवादी के घर के दरगन कॉलोनी सीकरी रोड भरतपुर हाल चंद्र विहार थाना क्षेत्र विकास विहार-दिल्ली निवासी राजू पुत्र चरणसिंह राजपूत का आना जाना था। 10 फरवरी 2018 को परिवादी अपनी 9 साल की बच्ची के साथ हिसार जाने के लिए रेलवे स्टेशन जाने की तैयारी कर रहा था।
इस पर राजू ने अपनी बाइक से स्टेशन छोडऩे की बात कहकर परिवादी और उसकी पुत्री को बैठा लिया। मंडी मोड़ पर पहुंचने पर राजू ने शराब की मांग की। परिवादी बाइक से उतरकर शराब की दुकान पर चला गया और आरोपी राजू बच्ची को लेकर फरार हो गया। मोबाइल लोकेशन से आरोपी राजू के किशनगढ़बास के खानपुर के निकट होना जाहिर हुआ। इस पर परिवादी तुरंत वहां पहुंचा तो उसे बच्ची रोती मिली।
पूछताछ करने पर बालिका ने बलात्कार करने की बात कही। परिवादी ने इसकी सूचना एनईबी थाना पुलिस को दी। आरोपी राजू की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। प्रकरण में न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद शुक्रवार को आरोपी राजू पुत्र चरणसिंह को दोषी मानते हुए दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

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