जितेन्द्र कुमार सिंह नाम के वकील का एडवोकेट रोल व बार कौंसिल के पंजीकरण संख्या के आधार पर आरोपी जितेन्द्र कुमार सिंह ने एक हजार एक से अधिक मुकदमे हाईकोर्ट में दाखिल किए। उसे यह मालूम था कि वह दूसरे वकील का पंजीकरण व एडवोकेट रोल का इस्तेमाल कर रहा है। फाइल कवर व वकालतनामे पर भी उसने दूसरे का नंबर व पता छपवाया है। कोर्ट ने अपीलार्थी राम गोपाल को नोटिस जारी कर एक माह में अपना दूसरा वकील नियुक्त करने का निर्देश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति विपिन सिन्हा तथा न्यायमूर्ति इफाकत अली खान की खण्डपीठ ने राम गोपाल की लीव टू अपील अर्जी पर दिया है। मालूम हो कि 29 अगस्त 18 को जब अर्जी पर बहस शुरू हुई तो अधिवक्ता जितेन्द्र कुमार सिंह ने कोर्ट में आपत्ति की कि उन्होंने यह मुकदमा दाखिल नहीं किया है।
कोर्ट ने कहा कि बिना एडवोकेट रोल के कोई हाईकोर्ट में वकालत नहीं कर सकता। बिना अनुमति दूसरे के रोल पर वकालत करना कोर्ट को धोखा देना है जो अपराध है। दूसरे वकील के नाम, रोल पर वकालत करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कोर्ट ने कड़ा रूख अपनाया है और दो माह बाद एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है।