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प्रयागराज

तेज बहादुर यादव की याचिका पर PM मोदी को नोटिस, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

याचिका में याची का कहना है कि उसके नामांकन पत्र को गलत जानकारी देने पर निरस्त कर दिया गया, किन्तु उसे जवाब दाखिल करने का समय नही दिया गया ।

प्रयागराजJul 20, 2019 / 07:38 am

Akhilesh Tripathi

प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तेज बहादुर यादव की याचिका पर वाराणसी के सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नोटिस जारी किया है और 21 अगस्त तक जवाब मांगा है । कोर्ट ने एक निजी चैनल सहित अन्य विपक्षियों को पक्षकार से हटाने की याची की मांग स्वीकार कर ली है और याची अधिवक्ता को इस आशय की अर्जी दाखिल करने का समय दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति एम के गुप्ता ने बीएसएफ के बर्खास्त सिपाही तेज बहादुर यादव की चुनाव याचिका पर दिया है।
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याचिका में याची का कहना है कि उसके नामांकन पत्र को गलत जानकारी देने पर निरस्त कर दिया गया किन्तु उसे जवाब दाखिल करने का समय नही दिया गया । कानून के मुताबिक उसको इस मामले मे सुनवाई के लिए 24 घण्टे का समय मिलना चाहिए ।
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याचिका में चुनाव अधिकारियों पर राजनितिक दबाव में निर्णय लेने का आरोप लगाया गया है। याची का नामांकन बर्खास्तगी की जानकारी छिपाने के आधार पर निरस्त हुआ। कोर्ट ने अनावश्यक रूप से चुनाव आयुक्त सहित चुनाव अधिकरियों व न्यूज चैनल को पक्षकार बनाने पर आपत्ति की, जिसपर याची ने पक्षकार से हटाने की मांग की। कोर्ट ने इसके लिए याची को अर्जी दाखिल करने की छूट दी है। कोर्ट ने नोटिस पंजीकृत डाक व समाचार पत्र में प्रकाशित करने का आदेश दिया है । याचिका की अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी।
BY- Court Corrospondence

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