स्वाइन फ्लू से रोकथाम को उच्च स्तरीय समिति गठित करे राज्य सरकार
-गुजरात हाईकोर्ट का निर्देश
स्वाइन फ्लू से रोकथाम को उच्च स्तरीय समिति गठित करे राज्य सरकार
अहमदाबाद. स्वाइन फ्लू की रोकथाम को लेकर गुजरात उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से उच्च स्तरीय समिति गठित करने को कहा है।
प्रभारी मुख्य न्यायाधीश अनंत एस. दवे और न्यायाधीश बीरेन वैष्णव की खंडपीठ ने मंगलवार को इस संबंध में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार से कहा कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों व नौकरशाहों वाली समिति गठित करें जो राज्य में स्वाइन फ्लू के नियंत्रण को लेकर जरूरी उपाय कर सकें।
खंडपीठ ने यह निर्देश राज्य सरकार संचालित अस्पतालों में स्वाइन फ्लू के परीक्षण व उपचार की अपर्याप्त आधारभूत सुविधा को देखते हुए दिया।
सुनवाई के दौरान प्रभारी मुख्य न्यायाधीश दवे ने राज्य सरकार से कहा कि जिस त तरह राज्य सरकार विशेष जांच दल (एसआईटी) बनाती है उसी तरह स्वाइन फ्लू से रोकने के लिए प्रोटोकॉल के तहत स्वास्थ्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित की जाए। खंडपीठ ने यह स्पष्ट किया कि न्यायालय इस बीमारी के रोगनिवारण और रोकथाम को लेकर ङ्क्षचतित है।
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