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अहमदाबाद

आठ महानगरों में 24 घंटे खुली रखी जा सकेंगी दुकानें

-छोटे शहरों में रात दो बजे तक व गांवों में रात 11 बजे तक दुकाने खोले रखे जाने का प्रावधान
-राज्य विधानसभा में विधेयक पारित

अहमदाबादFeb 23, 2019 / 03:45 pm

Uday Kumar Patel

shops, Gujarat

आठ महानगरों में 24 घंटे खुली रखी जा सकेंगी दुकानें

गांधीनगर. गुजरात में महानगरपालिका इलाके में नेशनल हाईवे, रेलवे स्टेशन, एस.टी. बस स्टैण्ड, अस्पताल, पेट्रोल पंप पर स्थित दुकानें 24 घंटे खुली रखी जा सकेगी।
वहीं नगरपालिका इलाकों में स्टेट हाईवे पर सुबह छह से रात 2 बजे तक जबकि ग्रामीण इलाकों में सुबह छह से रात 11 बजे तक दुकानें खुली रखी जा सकेंगी।
राज्य विधानसभा में शुक्रवार को गुजरात दुकान व प्रतिष्ठान (रोजगार व सेवा की शर्तों का नियमन) अधिनियम-2019 पारित किया गया।
श्रम व रोजगार मंत्री दिलीप कुमार ठाकोर ने सदन को बताया कि इस अधिनियम में सशोधन से व्यापार के लिए अनुकूल वातावरण हो सकेगा। महिलाओं के लिए नौकरी के ज्यादा अवसर उपलब्ध होंगे और कर्मियों की कार्य की स्थिति सुधरेगी।
ठाकोर ने बताया कि दुकानों को अनिवार्य रूप से एक दिन बंद रखने का प्रावधान था, लेकिन अब दुकान 365 दिन खुले रखने की छूट दी गई है। इससे व्यापार-रोजगार बढ़ेगा और जनता को भी अनुकूलता से खरीदी कर सकेंगे।

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