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अहमदाबाद

मॉब लिंचिंग को गंभीर अपराध माना जाएगा: गृह विभाग

-पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त नॉडल ऑफिसर नियुक्त
-आईपीसी के तहत होगी कार्रवाई

अहमदाबादSep 15, 2018 / 11:20 pm

Uday Kumar Patel

Gujarat, Home Deptt, Mob Lynching

मॉब लिंचिंग को गंभीर अपराध माना जाएगा: गृह विभाग


गांधीनगर. देश में कई जगहों पर भीड़ की ओर से हत्या करने की घटनाएं ( मॉॅब लिंचिंग) बढ़ती जा रही हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए सभी राज्यों को विशेष दिशानिर्देश दिए हैं। ऐसे में राज्य सरकार ने कहा है कि मॉब लिंचिंग की घटना को गंभीर अपराध माना जाएगा।
गृह विभाग के अनुसार मॉब लिंचिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर चिंता व्यक्त की है। गोरक्षा या अन्य कोई कारणों में किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। ऐसे लोगों की ओर से कानून हाथ में लेने से रोकने तथा मॉब लिंचिंग-हिंसा की घटनाओं को पूरी तरह से रोकने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने विशेष दिशानिर्देश जारी किए हैं। राज्य सरकारों को इस प्रकार के अपराधों में लिप्त होने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा गया है। इसे लेकर राज्य सरकार ने यह अहम निर्णय लिया है।
गृह विभाग के मुताबिक मॉब लिंचिंग के अपराधों को रोकने के लिए पुलिस अधीक्षकों और पुलिस आयुक्तों की संबंधित इलाकों में नॉडल अधिकारियों के रूप में नियुक्ति की गई है। इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए इन अधिकारियों को जरूरी कार्रवाई करनी होगी।
इन घटनाओं को लेकर सोशल मीडिया या किसी अन्य माध्यम से गलत समाचारों, भडक़ाऊ भाषणों, उकसाने वाले या आपत्तिपूर्ण लेख फैलाने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153 (ए) तथा अन्य कानूनों की संबंधित धाराओं के तहत शिकायत दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने तहसीन पूनावाला बनाम भारत सरकार व अन्य के मामले में मॉब लिंचिंग को लेकर आदेश जारी किया है। इसी आदेश के तहत राज्य सरकार ने गुजरात में दिशानिर्देश जारी किए हैं।
गुजरात के दाहोद में गत जुलाई महीने में भीड़ ने च्;ोरी की घटना को लेकर एक आदिवासी युवक की पीट-पीट कर हत्या कर दी थी। दिल्ली, हरियाणा, झारखंड सहित देश में कई जगहों पर मॉब लिंचिंग के कारण हुई हत्या की घटनाएं घट चुकी हैं।

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