प्रदूषित जल के निष्पादन के नियमों के उल्लंघन कर रही थीं सूरत के ये इकाइयां
-जरूरी सुधारात्मक कदम उठाने को कहा गया
प्रदूषित जल के निष्पादन के नियमों के उल्लंघन कर रही थीं सूरत के ये इकाइयां
अहमदाबाद. गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (जीपीसीबी) ने प्रदूषित जल के निष्पादन के नियमों के उल्लंघन को लेकर सात औद्योगिक इकाइयों को बंद करने का आदेश जारी किया। इन सात में तीन इकाइयों को जीपीसीबी की ओर से तय की गई सीमा से 3 से 4 गुणा ज्यादा प्रदूषित पानी खाड़ी में डाले जाने, दो अन्य इकाइयों को औद्योगिक गंदे पानी का निष्पादन ईकाई के पीछे डाले जाने, शेष दो इकाइयों को नियत मात्रा से 5 से 6 गुणा औद्योगिक प्रदूषित पानी के निष्पादन की बात का पता चला। इन सभी इकाइयों को तत्काल प्रभाव से पानी अधिनियम के तहत बंद करने का आदेश दिया गया है। साथ ही जरूरी सुधारात्मक कदम उठाने को कहा गया है।
जीपीसीबी अधिकारियों की ओर से कहा गया कि पर्यावरण कानूनों के उल्लंघन में राज्य में किसी भी उद्योग या सीईटीपी के खिलाफ गंभीर कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले जीपीसीबी की ओर से वायु व जल प्रदूषण की समस्या के कारण सरीगाम जीआईडीसी स्थित कोरोमंडल इंडस्ट्रीज को बंद करने का आदेश दिया गया था। यह अब तक के इतिहास का सबसे ज्यादा 45 लाख का जुर्माना किया गया।
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