चेन स्नेचिंग का प्रयास करने वाले को दस वर्ष तक की कैद
गांधीनगर. राज्य में महिलाओं के मंगलसूत्र, चेन स्नेचिंग का प्रयास करने वालों पर अब नियंत्रण लग सकेगा। चेन स्नेचिंग का प्रयास करने वालों के खिलाफ कड़ा कदम उठाते हुए राज्य सरकार ने बुधवार को विधानसभा में विधेयक पेश किया जिसे पारित कर दिया गया। आपराधिक कानून गुजरात संशोधन विधेयक के तहत चेन स्नेंचिंग करने वाले व्यक्ति को पांच से दस वर्ष तक की सजा हो सकती है वहीं 25 हजार रुपए तक के दंड का भी प्रावधान किया गया है। गृह राज्य मंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा ने यह विधेयक पारित करते हुए कहा कि चेन स्नेचिंग करने का प्रयास करने वालों को जहां पांच से दस वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया गया है वहीं चेन स्नेचिंग करने वालों को सात से दस वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। चेन स्नेचिंग करने या प्रयास करने और फरार होने के लिए किसी को घायल करने का अवरोध या भय पैदा करने वालों के लिए भी इन कैद व दंड के अलावा और तीन वर्ष की सख्त कैद की सजा का प्रावधान किया गया है। फिलहाल ऐसे अपराधों के लिए चोरी की तीन वर्ष की सजा व दंड का प्रावधान है जो अपर्याप्त है। इसे ध्यान में रखकर इस विधेयक के मार्फत भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 379 (क) व 379 (ख) का समावेश किया गया है। मंदिर परिसर, बैंक के आस-पास, शॉपिंग मॉल जैसे भीड़-भाड़ वाले इलाके या सार्वजनिक रास्तों पर जाने वाली महिलाओं या अन्य लोगों के पास से चेन, पर्स या अन्य कीमती वस्तुएं लूटने की घटना घटती है। इसे ध्यान में रखकर यह विधेयक लाया गया।
पाटण आत्मदाह घटना की अवधि सितम्बर तक गांधीनगर. पाटण में आत्मदाह की घटना को लेकर राज्य सरकार की ओर से गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित की गई थी। इस एसआईटी की जांच पूर्ण करने की अवधि 31 मार्च 2018 थी, लेकिन राज्य सरकार ने एसआईटी की अवधि 30 सितम्बर तक बढ़ा दी है। हालांकि विशेष जांच दल ने इस संबंध में कोई अंतरिम या अंतिम रिपोर्ट नहीं दी है।
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