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अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर) ने धार्मिक पर्वों एवं परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आगरा महानगर में 21 अक्टूबर 2019 से 30 नवम्बर 2019 तक धारा 144 लागू कर दी है। उन्होंने बताया है कि इस अवधि में 5 या उससे अधिक व्यक्तियों का समूह बिना पूर्व अनुमति प्राप्त किए किसी सार्वजनिक स्थल पर एकत्रित नहीं होंगे। किसी प्रकार का प्रदर्शन, कोई भी झांकी अनुमति बिना जुलूस आदि नहीं करेंगे और न ही निकालेंगे। यह निषेधाज्ञा बारातों एवं शव यात्राओं, धार्मिक एवं परम्परागत मेंलो पर लागू नहीं होगी। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का अग्नेशस्त्र, लाठी, बल्लम व कोई अन्य खतरनाक हथियार या वस्तु लेकर नहीं चलेगा और न ही किसी को ऐसा करने को प्रेरित करेगा।
अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर) ने धार्मिक पर्वों एवं परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आगरा महानगर में 21 अक्टूबर 2019 से 30 नवम्बर 2019 तक धारा 144 लागू कर दी है। उन्होंने बताया है कि इस अवधि में 5 या उससे अधिक व्यक्तियों का समूह बिना पूर्व अनुमति प्राप्त किए किसी सार्वजनिक स्थल पर एकत्रित नहीं होंगे। किसी प्रकार का प्रदर्शन, कोई भी झांकी अनुमति बिना जुलूस आदि नहीं करेंगे और न ही निकालेंगे। यह निषेधाज्ञा बारातों एवं शव यात्राओं, धार्मिक एवं परम्परागत मेंलो पर लागू नहीं होगी। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का अग्नेशस्त्र, लाठी, बल्लम व कोई अन्य खतरनाक हथियार या वस्तु लेकर नहीं चलेगा और न ही किसी को ऐसा करने को प्रेरित करेगा।
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अफवाह से बचें
अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर) ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति, किसी प्रकार की अफवाह न तो फैलाएगा और न ही फैलाने के लिए किसी को प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति, किसी भी सार्वजनिक मार्ग पर न तो जाम लगाएगा और न ही अन्य किसी को जाम लगाने हेतु प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति, सार्वजनिक स्थान पर मदिरा या मादक पदार्थ का सेवन करके विचरण नहीं करेगा। कोई भी पेट्रोल पम्प संचालक बिना नम्बर के किसी भी वाहन को पेट्रोल पम्प से ईधन नहीं देगा। कोई भी विभाग, पार्किग ठेकेदार, दुकानदार, शापिंग माल, सिनेमाघर, सार्वजनिक परिसर एवं व्यवसायिक परिसर में बिना नम्बर के किसी भी वाहन को खड़ा नहीं होने देगा, खड़े पाये जाने पर तत्काल सम्बन्धित थाने को सूचना देने में चूक नहीं करेगा।
अफवाह से बचें
अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर) ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति, किसी प्रकार की अफवाह न तो फैलाएगा और न ही फैलाने के लिए किसी को प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति, किसी भी सार्वजनिक मार्ग पर न तो जाम लगाएगा और न ही अन्य किसी को जाम लगाने हेतु प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति, सार्वजनिक स्थान पर मदिरा या मादक पदार्थ का सेवन करके विचरण नहीं करेगा। कोई भी पेट्रोल पम्प संचालक बिना नम्बर के किसी भी वाहन को पेट्रोल पम्प से ईधन नहीं देगा। कोई भी विभाग, पार्किग ठेकेदार, दुकानदार, शापिंग माल, सिनेमाघर, सार्वजनिक परिसर एवं व्यवसायिक परिसर में बिना नम्बर के किसी भी वाहन को खड़ा नहीं होने देगा, खड़े पाये जाने पर तत्काल सम्बन्धित थाने को सूचना देने में चूक नहीं करेगा।