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हॉस्टल में रहने पर GST नहीं लगेगा, सरकार के साफ निर्देश

हॉस्टल में दिए जाने वाले महीने या वार्षिक दी जाने वाली फीस पर 18 फीसदी की गर वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी नहीं लगेगा।

Jul 17, 2017 / 11:47 am

ghanendra singh

hostel accommodation

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नई दिल्ली। घर से दूर रहकर पढ़ाई करने और हॉस्टल में रहने वालों छात्रों के लिए एक अच्छी खबर है। हॉस्टल में दिए जाने वाले महीने या वार्षिक दी जाने वाली फीस पर 18 फीसदी की गर वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी नहीं लगेगा। एक जुलाई से प्रभाव में आए जीएसटी में शिक्षा और संबंधित सेवाओं के टैक्स में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ है।

शैक्षणिक संस्थान की सेवाएं भी टैक्स फ्री
जीएसटी लागू होने के बाद सरकार की ओर से लगातार कई उत्पाद और सेवा के संबंध जीएसटी के प्रावधानों की जानकारी दी जा रही है। इसी क्रम में छात्रों को हॉस्टल सुविधा के लिए शैक्षणिक संस्थान द्वारा लगाए जाने वाली फीस पर जीएसटी लागू नहीं होगा। स्कूल, कॉलेज या हॉस्टल द्वारा छात्रों और स्टाफ को दी जाने वाली हर तरह की सेवा को भी जीएसटी के दायरे से मुक्त रखा गया है।


भोजन-आवास जीएसटी से बाहर
नई सूचना के मुताबिक पूर्व माध्यमिक स्कूल, उच्च माध्यमिक या समकक्ष शिक्षण संस्थान, मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम के हिस्से के रुप में शिक्षा और स्वीकृत व्यवसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम के हिस्से के रुप में शिक्षा को रखा गया है। इसी प्रकार इनमें द्वारा दी जाने वाली भोजन, आवास जैसी सेवाओं को भी जीएसटी से बाहर रखा गया है।

सोमवार को जीएसटी कांउसिल की बैठक
बता दें कि एक जुलाई से एक देश-एक कर-एक बाजार के आधार पर पूरे देश में जीएसटी लागू कर दिया गया है। दो हफ्ते गुजर जाने के बाद सोमवार को जीएसटी काउंसिल की पहली बैठक होनी है। इस बैठक में टैक्स सिस्टम को लागू करने के बाद पैदा हुई असुविधा के हालात पर समीक्षा की जाएगी।

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