scriptOMG! हर्जाने के तौर पर पत्नी को हाईकोर्ट ने दिलवाए 20 किलो चावल, 5 किलो घी समेत ये चीजें, जानें क्यों | high court ordered a man to give his wife rice wheat | Patrika News

OMG! हर्जाने के तौर पर पत्नी को हाईकोर्ट ने दिलवाए 20 किलो चावल, 5 किलो घी समेत ये चीजें, जानें क्यों

Published: Jul 18, 2019 12:28:36 pm

Submitted by:

Prakash Chand Joshi

लोग बता रहे हैं अब तक का सबसे अलग फैसला
पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने दिया आदेश

punjab haryana high court

OMG! हर्जाने के तौर पर पत्नी को हाईकोर्ट ने दिलवाए 20 किलो चावल, 5 किलो घी समेत ये चीजें, जानें क्यों

नई दिल्ली: सभी धर्मों में शादी ( Marriage ) को एक पवित्र बंधन माना गया है। लेकिन कई शादियां ज्यादा नहीं चल पाती। ऐसे में लोग आखिरी रास्ते के रुप में तलाक ( divorce ) को चुनते हैं। वहीं तलाक के समय कोर्ट महिलाओं को उनके पति से उनके लिए गुजारा भत्ते के रुप में कुछ पैसे दिलवाती है। लेकिन हाल ही में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ( Punjab Haryana High court ) ने एक बड़ा ही रोचक फैसला सुनाया। जिसकी चर्चा सभी कर रहे हैं।

 

punjab haryana high court

क्या है मामला

दरअसल, पंजाब ( Punjab ) और हरियाणा हाईकोर्ट में एक व्यक्ति ने गुहार लगाई थी कि उसके पास नौकरी नहीं है। ऐसे में वो अपनी पत्नी को हर्जाने के तौर पर रुपये नहीं दे सकता। हालांकि, व्यक्ति ने कहा कि वो इसकी जगह पर रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली चीजें जरूर दे सकता है। ऐसे में कोर्ट ने पत्नी से तलाक लेने पर इस शख्स से कहा कि वो हर महीने अपनी पत्नी को 20 किलो चावल, 5 किलो चीनी, 5 किलो दालें, 15 किलों गेहूं, 2 किलो दूध और 5 किलो घी देगा। साथ ही अपनी पत्नी को हर तीन महीने में वो तीन सलवार सूट भी देगा।

punjab haryana high court

ये है अनोखा मामला

अमूमन आए दिन कई तलाक होते हैं। ऐसे में कोर्ट ( Court ) आदमियों से अपनी पत्नियों को रुपये देने का आदेश देता है। लेकिन पंजाब और हरियाणा ( Haryana ) हाईकोर्ट ने जिस तरह का आदेश दिया वो सबको हैरान कर रहा है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पति को ये सामान तीन दिन के अंदर अपनी पत्नी को देना होगा। साथ ही कोर्ट ने कहा कि पत्नी से अलग होने के बाद पति को अब तक की श्रतिपूर्ति भी भरनी होगी। हालांकि, कोर्ट ने ये भी आदेश दिया है कि अगली तारीख पर पेश होने के साथ ही इसका पूरा ब्यौरा देना होगा और पुरानी नौकरी और वेतन संबंधी जानकारी भी दी जाए।

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो