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वाराणसी

बनारस में जमीन हुई महंगी, आशियाने का सपना पूरा करने में छूटेंगे पसीने

डीएम सर्किल रेट में 08 से 10 फीसदी बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव, 28 जुलाई तक ली जाएंगी आपत्तियां।

वाराणसीJul 27, 2018 / 12:57 pm

Ajay Chaturvedi

सर्किल रेट की प्रतीकात्मक फोटो

सर्किल रेट की प्रतीकात्मक फोटो

वाराणसी. जिले में जमीन की कीमत में आया उछाल। डीएम सर्किल रेट में आठ से 10 फीसदी तक की वृद्धि की गई है। डीएम सुरेंद्र सिंह ने निबंधन विभाग की संस्तुति पर अपनी मुहर लगा दी है। अब इस अंतरिम सर्किल रेट पर 28 जुलाई तक आपत्तियां मांगी गई हैं, आपत्तियों के निस्तारण के बाद प्रशासन की ओर से सर्किल रेट जारी कर दिया जाएगा. माना जा रहा है कि एक अगस्त से यह सर्किल रेट लागू हो जाएगा।
प्रस्तावित डीएम सर्किल रेट में नए विकसित इलाकों में सर्किल रेट में अधिकतम आठ फीसदी की बढोत्तरी की गई है। हालांकि इस बार के सर्किल रेट में एक अच्छी बात यह है कि पूर्व के सर्किल रेट के प्रारूप में परिवर्तन करते हुए खपरैल और कच्चे मकानों तथा टिनशेड वाले भवनों के सर्किल रेट में पांच से आठ फीसदी की कमी का प्रस्ताव रखा है। निबंधन विभाग की मानें तो ऐसे कई इलाके थे जहां एक ही तरह के रेट थे इसे लेकर काफी शिकायतें आई थीं जिस पर विचार विमर्श कर सर्किल रेट में संशोधन किया गया है।
बता दें कि नए डीएम सर्किल रेट के निर्धारण के लिए निबंधन विभाग ने सर्वे कराया था जिसके आधार पर शहर के घनी आबादी वाले क्षेत्रों की जमीन और फ्लैट के सर्किल रेट में अधिकतम पांच फीसदी की बढ़ोत्तरी की गई। इसमें घनी आबादी वाली गलियों और बाजारों में सर्किल रेट में वृद्धि करने की बजाय पुराने प्रारूप में संशोधन किया गया है। मसलन एक एक ही मोहल्ले, गली या सड़क के इस पार और उस पार के मकानों के सर्किल रेट में जो अंतर था उसे अब बराबर कर दिया गया है।
सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि एक ही मोहल्ले की बहुमंजिली इमारतों और खपरैल वाले मकानों का जो सर्किल रेट समान था उसमें भी परिवर्तन किया गया है। अब दोनों भवनों के प्रकार के आधार पर सर्किल रेट देय होगा। सहायक महानिरीक्षक निबंधन सुरेश त्रिपाठी के मुताबिक पेड़, खपरैल, कच्चे मकान आदि के स्टांप में अधिकतम आठ फीसदी तक की कमी की गई है।
जिलाधिकारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्याकंन) नियमावली, 1997 के तहत यथा संशोधित नियम-4(1) के उपबन्धों के अधीन वार्षिक रूप से वाराणसी जिले के समस्त उप निबन्धक कार्यालयों क्रमशः उप निबंधक सदर प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ तथा गंगापुर, पिंडरा व रामनगर की क्षेत्राधिकारिता के अंतर्गत आने वाली समस्त प्रकार की कृषि एवं अकृषि भूमियों के मूल्याकंन के लिए मोहल्ला/ग्रामवार दरें (प्रति हेक्टेयर/प्रति वर्ग मीटर में) प्रस्तावित की गई है।

डीएम ने बताया कि मूल्याकंन दर सूची के उक्त वार्षिक पुनरीक्षण प्रस्ताव की प्रतियं संबंधित उप निबन्धक, सहायक महानिरीक्षक निबन्धन एवं अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व) के कार्यालय में उपलब्ध है तथा पुनरीक्षण प्रस्ताव का अवलोकन एवं परीक्षण कर प्रस्तावित की गई दरों का सम्यक समाधान करते हुए किसी भी स्थान की किसी भी दर के संबंध में आपत्ति एवं सुझाव कारण एवं साक्ष्य (प्रामाणिक अभिलेखों सहित) अपनी आपत्ति 28 जुलाई को सांय 5 बजे तक उपर्युक्त कार्यालयों में से किसी भी कार्यालय में उपलब्ध कराने के लिए लोगो से अपील की है। साथ ही अपनी आपत्ति एवं सुझाव के संबंध में यदि व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर कोई व्यक्ति बहस या तर्क रखना चाहते है, तो 29 जुलाई को सायं 5 बजे तक सहायक महानिरीक्षक निबन्धन कार्यालय में उपस्थित होकर भी अपना पक्ष रख सकता है।
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