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स्वामी प्रसाद मौर्य को हाईकोर्ट से झटका, इस मामले में हो सकते गिरफ्तार

एक मामले में स्वामी प्रसाद मौर्य को बड़ा झटका लगा है। उनके खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट को कोर्ट ने रद्द करने से मना कर दिया।

गोंडाApr 21, 2024 / 07:34 am

Mahendra Tiwari

स्वामी प्रसाद मौर्य

बेटी का बिना तलाक दूसरी शादी के मामले में स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य की दूसरी शादी के मामले में स्वामी प्रसाद के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट को कोर्ट ने रद्द करने से मना कर दिया। इसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है।
स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य के मामले को लेकर मुश्किलें बढ़ती जा रही। आरोप है कि बिना तलाक दूसरी शादी करने मारपीट तथा गाली गलौज जान से मारने की धमकी के मामले को लेकर हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने राहत देने से मना कर दिया। कोर्ट ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ जो आरोप है। उन पर ट्रायल कोर्ट में विचार हो सकता है। इन टिप्पणियों के साथ कोर्ट ने परिवाद की कार्यवाही और गैर जमानती वारंट निरस्त करने की मांग वाली स्वामी प्रसाद की याचिका खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की एकल पीठ ने पारित किया। दीपक स्वर्णकार ने अदालत में संघमित्रा और स्वामी प्रसाद मौर्य समेत अन्य के खिलाफ दाखिल याचिका में कहा कि वह वर्ष 2016 से लिब इन रिलेशन में थे। उसके बाद बाप बेटी ने वादी को बताया कि संघमित्रा मौर्य की पूर्व में हुई शादी से तलाक हो गया है। यह जानने के बाद वादी ने 3 जनवरी 2019 को संघमित्रा से घर पर शादी कर लिया। हालांकि बाद में जब उसे पता चला तो शादी की बात उजागर न होने पाए इसलिए उस पर जानलेवा हमला कराया गया। इस मामले में परिवाद को चुनौती देते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य की ओर से दलील दी गई कि याची के खिलाफ कोई ठोस आरोप नहीं लगाए गए हैं। पत्रावली पर जो बयान परिवादी का उपलब्ध है। वह विश्वसनीय नहीं लगता है। जो घटनाएं बताई गई है। वह भी श्रृंखलाबद्ध नहीं है। परिवाद गलत नियत के कारण दायर किया गया है। लेकिन न्यायालय ने इन दलीलों को अस्वीकार करते हुए कहां कि आरोपों के सत्यता की जांच ट्रायल के दौरान हो सकती है।

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