3 / 7 के अंतर्गत होगी कार्रवाई जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि भारत सरकार द्वारा यूरिया उर्वरक पर लगने वाले अतिरिक्त कर एसीटीएन को समाप्त करने के फल स्वरूप जनपद में यूरिया उर्वरक घटी हुई नई खुदरा बिक्री दरें 21 जनवरी 2019 से प्रभावी होगी। इन दरों पर किसानों को यूरिया उर्वरक उपलब्ध हो सके इस हेतु सभी खुदरा उर्वरक विक्रेताओं का आह्वन किया जाता है। उन्होंने कहा कि उर्वरक प्रतिष्ठान प्रभावी बिक्री खुदरा दरों का बैनर अवश्य चस्पा कर दें। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि यदि कोई विक्रेता निर्धारित दरों से अधिक मूल्यों पर यूरिया उर्वरक की बिक्री करता हुआ पाया जाता है तो वह उर्वरक नियन्त्रण आदेष 1985 का उल्लंघन माना जायेगा तथा विक्रेता के विरूद्ध धारा 3/7 के अर्न्तगत कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने कहा कि यूरिया उर्वरक दरें जो निर्धारित है कि अधिक जानकारी के लिये जिला कृषि कार्यालय से संपर्क कर प्राप्त कर सकते हैं।