scriptदुष्कर्म मामले में अदालत ने सुनाया ये अहम फैसला | This important decision in court in the case of misbehavior | Patrika News

दुष्कर्म मामले में अदालत ने सुनाया ये अहम फैसला

locationउज्जैनPublished: Mar 16, 2019 11:52:30 am

Submitted by:

Lalit Saxena

उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपियों को कठोर दंड से दंडित करने का फैसला सुनाया है।

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उज्जैन. जघन्य व सनसनीखेज मामले में न्यायालय विजयकुमार पांडेय विशेष न्यायाधीश, एससीएसटी (पीओए) एक्ट उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपियों को कठोर दंड से दंडित करने का फैसला सुनाया है। फैसले में दो आरोपियों को धारा 376 डी भादवि में आरोपीगण को 20-20 वर्ष के सश्रम कारावास और 5-5 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है।

चामुंडा माता मंदिर से मैजिक वाहन में बैठी थी
मामले को लेकर पैरवीकरता उप संचालक (अजाक) आरके चंदेल ने बताया कि इंदौर निवासी अनुसूचित जाति की महिला पीडि़ता जिसे उसके पति ने छोड़ रखा है, 16 नवम्बर 2017 को सुबह 11 बजे बहन से मिलने उज्जैन आयी थी। पीडि़ता को बहन का घर नहीं मिल रहा था, वह चामुंडा माता मंदिर से मैजिक वाहन में बैठी थी। मैजिक चिंतामण रोड की तरफ गई। मैजिक में बैठी सवारियां उतर गई थीं और वाहन में दोनों आरोपी बैठे थे। उन्होंने चिंतामण रोड पर आगे ले जाकर चौराहे पर समोसा कचोरी खरीदकर पीडि़ता को खाने को दिए। बाद में वह उसे आगे ले गए और जब सब सवारी उतर गयी तो दूर ले जाकर पुलिया की ओर आगे ले जाकर व गांव के खेत में जहां कोई नहीं था, दोनों ने पीडि़ता को मैजिक से उतारा और जबर्दस्ती खेत में ले गए। दोनों ने उसके साथ जबरदस्ती कर बलात्संग किया। मामले में न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपियों को कठोर दण्ड से दण्डित किया गया।

गदापुलिया के पास छोड़ दिया था
आरोपियों ने बलात्कार करने के बाद बेहोशी की हालत में पीडि़ता को मैजिक में बैठाकर गदापुलिया तरफ पटक गए थे। यहां से सूचना मिलने पर एम्बुलेंस चालक पीडि़ता को बेहोशी की हालत में जिला अस्पताल लेकर गया, जहां पीडि़ता ने डॉक्टर को घटना बताई। थाना महाकाल पर पीडि़ता की रिपोर्ट पर शून्य पर अपराध पंजीबद्ध कर थाना नीलगंगा पर मूल अपराध पंजीबद्ध करने के लिए भेजा था। मामला अनुसूचित जाति की पीडि़ता के साथ होने से आवश्यक अनुसंधान पश्चात् थाना अजाक द्वारा अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया था।

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