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MP ELECTION 2018 : निजी भूमि-भवन पर होर्डिंग लगाने से पहले पंजीयन जरूरी

locationउज्जैनPublished: Nov 16, 2018 01:14:59 pm

Submitted by:

Lalit Saxena

गाइड लाइन का चार प्रतिशत शुल्क देय, चुनाव के मद्देनजर मप्र आउटडोर विज्ञापन नियम की गाइड लाइन जारी

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उज्जैन. चुनाव में निजी भूमि-भवन पर होर्डिंग्स लगाने से पहले प्रत्याशियों को संबंधित स्वामी का नगर निगम में पंजीयन कराना पड़ेगा। अनुमति मिलने पर ही एेसे स्थानों पर बड़े आकार के होर्डिंग्स, प्रचार सामग्री लग सकेगी। जिस जगह संपत्ति की जो सरकारी गाइड लाइन होगी उसका ४ प्रतिशत अनुपातिक शुल्क जमा कराने पर ही प्रचार हो सकेगा।
नगर निगम ने मप्र आउटडोर विज्ञापन नियम की गाइडलाइन चुनाव के मद्देनजर प्रभावशील कर दी है। चुनाव में पहली बार प्रचार को लेकर इतने सख्त व खर्चीले नियम लागू किए हैं, जबकि हर बार तो सामान्य अनुमति से शहर के अमूमन सभी मार्गों पर लगे बोर्ड पर होर्डिंग्स लग जाया करते थे।
कुछ माह पहले ही लागू हुई नई विज्ञापन पॉलिसी को विधानसभा निर्वाचन में सख्ती से लागू किया गया है। सभी प्रत्याशियों व राजनीतिक दलों को पहले निगम में संबंधित स्थल, संरचना पर प्रचार करने के लिए पंजीयन कराना होगा। इसके बाद तय शुल्क जमा करने पर ही उन्हें वांछित प्रचार अनुमति मिल सकेगी। सहायक आयुक्त सुबोध जैन के अनुसार जो भी अभ्यर्थी विभिन माध्यमों से प्रचार अनुमति चाहते हैं, वे कार्यालयीन समय में नगर निगम अन्यकर राजस्व विभाग में संपर्क कर जरूरी जानकारी ले सकते हैं।
कहां प्रचार के लिए क्या शुल्क व प्रावधान
१. शहर में लगे ११ यूनीपोल – १ हजार पंजीयन शुल्क, कलेक्टर गाइडलाइन का ४ प्रतिशत प्रति वर्ग फीट समानुपातिक प्रति माह। इनका आवंटन प्राप्त आवेदनों में से लॉटरी के जरिए होगा।
२. निजी भूमि-भवन पर प्रचार – १ हजार पंजीयन शुल्क, गाइडलाइन का ४ प्रतिशत प्रतिवर्ग फीट वार्षिक आधार पर समानुपातिक रूप से प्रति माह। भूमि स्वामी से सहमती जरूरी।
३. बैलून, बैनर व पोस्टर – किसी स्थल पर ये करने १०० रुपए प्रति सरंचना पंजीयन शुल्क, यहां भी गाइडलाइन का ४ प्रतिशत। समानुपातिक प्रति माह के मान से। भूमि स्वामी की सहमति अनिवार्य।
४. टैक्सी, कार व अन्य प्रचार वाहन – १ हजार पंजीयन शुल्क, १ हजार प्रति वाहन प्रति माह के मान से।
५. ऑटो रिक्शा-इ रिक्शा – १ हजार पंजीयन शुल्क, २५० रुपए प्रति वाहन प्रति माह शुल्क देय।
६. सभा व कार्यक्रम स्थल पर प्रचार – १०० रुपए पंजीयन शुल्क, ५ हजार रुपए प्रति बैनर या फ्लैक्स। अधिकतम ५ बाय ३ मीटर साइज का विज्ञापन ही मान्य। स्थल परिवर्तन होने पर स्वीकृति स्वत: निरस्त।
७. सिनेमा घरों में – १ हजार पंजीयन, ५ हजार रुपए प्रति माह प्रति स्क्रीन का शुल्क।
८. गेंट्री गेट – १ हजार रुपए प्रति संरचना, गेट स्वामी की सहमति से।
(जानकारी नगर निगम द्वारा जारी गाइडलाइन अनुसार)

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