ये किसान नही होंगे पात्र आयकर दाता किसान भी योजना के लिए पात्र नहीं माने गए हैं। इनके अलावा डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट एवं आर्किटेक्ट भी योजना का फायदा नहीं ले सकेंगे। योजना के नए नियमों के मुताबिक सरकारी कर्मचारी , अधिकारी , सांसद , विधायक, एडवोकेट्स व आयकरदाता को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इनके अलावा सभी किसानों को अब साल में छह हजार रुपए योजना के तहत मिलेेंगे। इसके लिए किसानों को ई मित्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। गाैैरतलब है की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों के बैंक खातों में प्रति वर्ष 6 हजार रुपए की राशि सीधे जमा होगी। निर्देशों के अनुसार जिन काश्तकारों की भूमि 2 हैक्टेयर से अधिक है एवं जिन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नही मिला है, वे सभी काश्तकार इससे लाभांवित होने के लिए ई-मित्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके संबध में मुख्य सचिव द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस में 30 जून तक आवेदन करवाने को सख्त निर्देश दिए थे। इसके बाद जिला अधिकारियों ने भी समस्त राजस्व एवं विकास अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि पात्र किसानों के आवेदन करवाना सुनिश्चित करवाएं। इसके लिए संबंधित पटवारियों को पाबंद करें कि वे किसानों से समय पर फार्म भरवाएं। 30 जून तक ज्यादा से ज्यादा किसान आवेदन कर सके।
इनका कहना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में आवेदन की अंतिम दिनांक 30 जून 2019 नहींं है । इसके संबध में मेरी कॉपरेटिव बैंक के निदेशक से भी बात हुई है । इस योजना के आवेदन की फिलहाल कोई अंतिम दिनांक नही है । लक्ष्य है की 30 जून तक अधिक से अधिक किसान आवेदन कर देवे जिसे उन्हें पहली किश्त की लाभ जल्द मिल जाए। फिलहाल आवेदन की अंतिम दिनांक को लेकर कोई निर्देश नही आया है । अगले निर्देशो तक किसान आवेदन कर सकेंगे ।
-संदीप अरोड़ा , तहसीलदार वल्लभनगर , उदयपुर