मामले में चालान पेश होने पर लोक अभियोजक गणेशशंकर तिवारी ने आवश्यक साक्ष्य व दस्तावेज पेश किए। आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय विशेष न्यायाधीश सेशन न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण मामलात) के पीठासीन अधिकारी गोपाल बिजोरीवाल कनिष्ठ अभियंता चौधरी को भ्रष्टाचार की विभिन्न धाराओं में एक वर्ष के साधारण कारावास एवं 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई तथा ठेकेदार मणिलाल को भी 120 बी में दोषी मानते हुए उसे भी एक साल की कैद व पांच हजार रुपए जुर्माना से दंडित किया।
न्यायालय ने अपने निर्णय में लिखा कि वर्तमान में आए दिन भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे है। जनसामान्य को उनके छोटे-बड़े कार्यो के लिए रिश्वत राशि देने के लिए मजबूर किया जाना निश्चित तौर पर चिंता का विषय है। लोक सेवक अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन इमानदारी से करने के लिए कर्तव्यबद्ध है। वर्तमान में भ्रष्टाचार की समस्या विकराल रूप धारण कर चुकी है। आमजन इससे गंभीर रूप से त्रस्त है।
यह था मामला
केलवाड़ा निवासी मोहनलाल पुत्र परसराम मेघवाल ने गत 10 मई 2007 को एसीबी में रिपोर्ट दी कि गांव केलवाड़ा में उसके पिता के नाम से करीब 3 बीघा 3 बिस्वा खेती की जमीन है। इस खेत पर पूर्व में एक कुआं खुदा हुआ है लेकिन पानी की आवक कम हो जाने के कारण 8-9 माह पूर्व ट्यूबवेल खुदवाया। विद्युत कनेक्शन के लिए 20 दिसम्बर 2006 को एवीवीएनएल केलवाड़ा कार्यालय में प्रार्थना पत्र दिया। निर्धारित शुल्क जमा करवाने के बाद संबंधित जेईएन पीके चौधरी उससे मिला और कहा कि विद्युत कनेक्शन आवेदन निरस्त हो जाएगा। इसके एवज में 19 हजार रुपए खर्चा पानी देना होगा। हाथा-जोड़ी के बाद डिमांड राशि 7,860 रुपए जमा करवाते हुए रसीद प्राप्त की। इसके बाद जेईएन लगातार 19 हजार रुपए रिश्वत की मांग करता रहा। काफी अनुनय करने पर वह साढ़े तीन हजार रुपए पर राजी हुआ। शिकायत पर ब्यूरो ने सत्यापन पुष्टि के बाद आरोपी चौधरी व ठेकेदार मणिलाल को यह राशि लेते हुए पकड़ लिया।
केलवाड़ा निवासी मोहनलाल पुत्र परसराम मेघवाल ने गत 10 मई 2007 को एसीबी में रिपोर्ट दी कि गांव केलवाड़ा में उसके पिता के नाम से करीब 3 बीघा 3 बिस्वा खेती की जमीन है। इस खेत पर पूर्व में एक कुआं खुदा हुआ है लेकिन पानी की आवक कम हो जाने के कारण 8-9 माह पूर्व ट्यूबवेल खुदवाया। विद्युत कनेक्शन के लिए 20 दिसम्बर 2006 को एवीवीएनएल केलवाड़ा कार्यालय में प्रार्थना पत्र दिया। निर्धारित शुल्क जमा करवाने के बाद संबंधित जेईएन पीके चौधरी उससे मिला और कहा कि विद्युत कनेक्शन आवेदन निरस्त हो जाएगा। इसके एवज में 19 हजार रुपए खर्चा पानी देना होगा। हाथा-जोड़ी के बाद डिमांड राशि 7,860 रुपए जमा करवाते हुए रसीद प्राप्त की। इसके बाद जेईएन लगातार 19 हजार रुपए रिश्वत की मांग करता रहा। काफी अनुनय करने पर वह साढ़े तीन हजार रुपए पर राजी हुआ। शिकायत पर ब्यूरो ने सत्यापन पुष्टि के बाद आरोपी चौधरी व ठेकेदार मणिलाल को यह राशि लेते हुए पकड़ लिया।
यौन शोषण का आरोपी 17 तक रिमांड पर
सेमारी. क्षेत्र में नाबालिग से यौन शोषण के एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर पोक्सो कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 17 जून तक रिमांड पर पुलिस को सौंपा गया। थानाधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि मंगलवार शाम केजड़ के पास आरोपी राजेंद्र पंड्या को
दबोचा गया।
सेमारी. क्षेत्र में नाबालिग से यौन शोषण के एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर पोक्सो कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 17 जून तक रिमांड पर पुलिस को सौंपा गया। थानाधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि मंगलवार शाम केजड़ के पास आरोपी राजेंद्र पंड्या को
दबोचा गया।