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धोखाधड़ी कर बैंक से लाखों का ऋण उठा लेने के आरोपितों को पुलिस रिमाण्ड के बाद न्यायालय ने भेजा जेल

locationटोंकPublished: Oct 27, 2018 09:35:47 am

Submitted by:

pawan sharma

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धोखाधड़ी कर बैंक से लाखों का ऋण उठा लेने के आरोपितों को पुलिस रिमाण्ड के बाद न्यायालय ने भेजा जेल

निवाई. बरौनी पुलिस ने धोखाधड़ी के आरोप में दो जनों को गिरफ्तार कर 5 दिन के पुलिस रिमांड के बाद शुक्रवार को न्यायालय में पेश करने पर उनको जेल भेजने के आदेश पारित हुए है।
थाना प्रभारी रामकृष्ण ने बताया कि बैंक ऑफ बड़ौदा बगड़ी के प्रबंधक वीरेंद्र मीणा ने 9 अप्रैल 2018 को मामला दर्ज करवाया कि कैलाश पुत्र चतुर्भुज निवासी जोला ने उनके बैंक से वर्ष 2013 में 2 लाख रुपए का केसीसी ऋण प्राप्त कर लिया।

उसके बाद 4 अप्रैल 2016 को बद्री पुत्र रामकरण निवासी खेड़ा अनवरपुरा से मिलकर फर्जी अनापत्ति प्रमाण पत्र बनवाकर बगड़ी बैंक में पेश करके राजस्व रिकॉर्ड में अपनी जमीन को रहन मुक्त करवाकर आईसीआईसीआई बैंक टोंक से केसीसी पर 3 लाख रुपए का ऋ ण उठा लिया
जबकि पहले से उस पर बगड़ी बैंक ऑफ बडोदा में 2 लाख रूपए का ऋण बकाया चल रहा था, जिसकी जांच करने पर दोषी पाए जाने पर दोनों आरोपियों को धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार कर शुक्रवार को न्यायालय में पेश करने पर जेल भेजने के आदेश पारित हुए है।
निकाले 9 हजार
टोंक. देवली शहर में शुक्रवार दोपहर एटीएम पर रुपए निकलवाने गई महिला का एटीएम लेकर शातिर आरोपित ने 9 हजार निकाल लिए। वारदात का पता मोबाइल पर आए मैसेज से लगा। मामले में पीडि़ता रुकमा देवी पत्नी राकेश सांसी निवासी पोल्याड़ा है।
वह दोपहर को घरेलू सामान खरीदने के लिए अपने पुत्र के साथ देवली आई थी। जहां वह नगर पालिका के सामने स्थित एचडीएफसी बैंक के एटीएम पर गई। इस दौरान वहां मौजूद एक जने ने पीडि़ता से एटीएम कार्ड लेकर मदद की पेशकश की तथा मौका पाकर खाते से ९ हजार रुपए निकाल लिए। वारदात का पता पीडि़ता के पंजाब में कार्यरत पति के मोबाइल पर मैसेज आने पर लगा।

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