पुलिस को दी सूचना: इस घटना के बाद 21 जुलाई को जब मलौरा अपने मवेशियों के बाड़े में पहुंचा तो वहां पर उसे एक युवती का शव मिला। इस पर मलौरा ने चौकीदार के माध्यम से इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच की। पूरे मामले की जांच के बाद पुलिस ने आरोपी सुनील पाण्डे के खिलाफ धारा 302, 201 एवं 376 का मामला दर्ज कर लिया था।
सुनाई सजा: इस मामले में सबूतों के आधार पर न्यायाधीश नीतूकांता वर्मा ने आरोपी को धारा 302 में आजीवन कारावास एवं धारा 376 में 7 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों धाराओं में एक-एक हजार रूपए अर्थदण्ड भी अभिरोपित किया है। यह दोनो सजाएं साथ-साथ चलेगी।