किया मामला दर्ज: विदित हो कि इस समय जिले में चैन स्नेचिंग की अनेक घटनाएं सामने आई थी। शहर के बीचों-बीच घटित इस घटना की पुलिस ने गंभीरता से जांच करते हुए आरोपियों को पता कर लिया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने ललितपुर के ग्राम मैंदवारा निवासी आरोपी कन्हैयालाल उर्फ लक्ष्मण पुत्र सबदल रैकवार 25 एवं वीरसिंह पुत्र हरपाल सिंह 23 को गिरफ्तार कर पूंछताछ की तो आरोपियों ने सारा राज उगल दिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से लूट का सारा माल भी बरामद कर दिया था। इसके पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 392 एवं 34 के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया था। इस मामले की सुनवाई के बाद द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार ने आरोपी को धारा 394 में दोषी पाते हुए तीन-तीन वर्ष का कारावास और 3-3 हजार रूपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। विदित हो कि इन आरोपियों के पास से जिले में हुई अन्य चैन स्चैनिंग की घटनाओं में लूटा गया सामान भी बरामद किया गया था। इस मामले में अपर लोक अभियोजक बृजबिहारी यादव ने पैरवी की।