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चैन स्नेचिंग के आरोपियों को 3-3 साल की कैद

locationटीकमगढ़Published: Sep 12, 2018 11:59:56 am

Submitted by:

anil rawat

लगभग दो वर्ष पूर्व महिला के गले से चैन खींच कर लूट करने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने 3-3 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है

Chain snatching accused Imprisonment

Chain snatching accused Imprisonment

टीकमगढ़. लगभग दो वर्ष पूर्व महिला के गले से चैन खींच कर लूट करने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने 3-3 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायालय ने 3-3 हजार रूपए का अर्थदण्ड भी अभिरोपित किया है। दोनो आरोपी उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के ग्राम मैंदवारा निवासी है।
मामले की जानकारी देते हुए सहायक जिला अभियोजन अधिकारी एनपी पटेल ने बताया कि ईदगाह के पास निवास करने वाली मोनिका जैन लगभग 2 वर्ष पूर्व 2 नवम्बर 2016 की रात्रि 10.40 बजे के लगभग को ईदगाह मार्केट में किसी काम से आई हुई थी। मोनिका उस समय लगभग 2 तौला की सोने की चैन कीमत 60 हजार रूपए पहिने हुए थे। उसी समय मोटर साईकिल से आए दो आरोपियों ने इनकी चैन खींच कर भाग गए। मोनिका ने इस घटना की शिकायत कोतवाली पुलिस से की थी।


किया मामला दर्ज: विदित हो कि इस समय जिले में चैन स्नेचिंग की अनेक घटनाएं सामने आई थी। शहर के बीचों-बीच घटित इस घटना की पुलिस ने गंभीरता से जांच करते हुए आरोपियों को पता कर लिया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने ललितपुर के ग्राम मैंदवारा निवासी आरोपी कन्हैयालाल उर्फ लक्ष्मण पुत्र सबदल रैकवार 25 एवं वीरसिंह पुत्र हरपाल सिंह 23 को गिरफ्तार कर पूंछताछ की तो आरोपियों ने सारा राज उगल दिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से लूट का सारा माल भी बरामद कर दिया था। इसके पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 392 एवं 34 के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया था। इस मामले की सुनवाई के बाद द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार ने आरोपी को धारा 394 में दोषी पाते हुए तीन-तीन वर्ष का कारावास और 3-3 हजार रूपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। विदित हो कि इन आरोपियों के पास से जिले में हुई अन्य चैन स्चैनिंग की घटनाओं में लूटा गया सामान भी बरामद किया गया था। इस मामले में अपर लोक अभियोजक बृजबिहारी यादव ने पैरवी की।

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