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बिना हेल्मैट मौके पर दो सौ व कोर्ट केस होने पर एक हजार देनें होंगे

locationसूरतPublished: Sep 01, 2019 09:57:43 pm

Submitted by:

Dinesh M Trivedi

surat news : – मोटर व्हीकल एक्ट (संशोधन) २०१९- स्थल दंड के लिए पुलिस को नहीं राज्य सरकार का अध्यादेश

बिना हेल्मैट मौके पर दो सौ व कोर्ट केस होने पर एक हजार देनें होंगे

बिना हेल्मैट मौके पर दो सौ व कोर्ट केस होने पर एक हजार देनें होंगे

सूरत. केन्द्र सरकार पारित मोटर व्हीकल एक्ट (संशोधन) बिल २०१९ रविवार से देश भर में लागू हो गया है लेकिन रविवार को शहर के ट्रैफिक प्वाइंट्स पर पुलिसकर्मी पुराने नियमों के तहत ही चालान बनाते नजर आए। ट्रैफिक प्वाइंट्स पर तैनात पुलिसकर्मियों का कहना था कि उन्हें नया अध्यादेश नहीं मिला है। इसलिए पुराने नियमों के तहत ही कार्रवाई की जा रही है। हालांकि रविवार को सार्वजनिक छुट्टी होने के कारण सडक़ों पर यातायात भी कम ही था तथा ट्रैफिक प्वाइंट पर पुलिसकर्मियों की संख्या में कम ही थी। लेकिन पांडेसरा बमरोली रोड़ समेत कुछ स्थानों पर पुलिस की स्क्वॉड यातायात नियमों के उलंघन को लेकर कार्रवाई करती हुई नजर आई। इस संबंध में इंचार्ज पुलिस आयुक्त एच.के.पटेल ने पत्रिका से बातचीत में बताया कि पुलिस द्वारा मौके पर जो समाधान शुल्क वसूला जाता है। वह फिलहाल पुराने नियमों के तहत ही वसूल किया जा रहा है। लेकिन जिन मामलों में कोर्ट केस बनाए जा रहे है। उनमें मोटर व्हीकल एक्ट (संशोधन) बिल २०१९ के नए नियमों के तहत कार्रवाई रविवार से शुरु हो गई है। राज्य सरकार से नोटिफिकेशन मिलने पर मौके भी नए नियमों के तहत कार्रवाई हो सकती है। गौरतलब है कि नए नियमों को लेकर शनिवार को असमंजस की स्थिती थी। आलाधिकारी यह बता रहे थे कि कानून लागू हो जाएगा वहीं मातहत यह कह रहे थे कि उन्हें कोई अध्यादेश नहीं मिला है।
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