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बच्ची से छेडख़ानी करने वाले वृद्ध को तीन साल की सजा

locationसूरतPublished: May 11, 2019 06:24:20 pm

Submitted by:

Sunil Mishra

मामला वलसाड के स्पेशल कोर्ट में पोस्को धारा के धारा चला

patrika

बच्ची से छेडख़ानी करने वाले वृद्ध को तीन साल की सजा


वलसाड. जिले के वापी निवासी 9 वर्षीय लडक़ी से ट्यूशन के दौरान छेड़छाड़ करने वाले शिक्षिका के पति को चार साल बाद कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई है। वापी की 9 वर्षीय बच्ची छरवाड़ा में रहने वाली शिक्षिका के घर वर्ष 2015 में ट्यूशन पढऩे जाती थी। गत 1 अक्टूबर 2015 को बच्ची ट्यूशन गई और वहां पर शिक्षिका के पति हरिहर मनोहर मालकर ने उसके साथ अश्लील हरकतें करते हुए बलात्कार की कोशिश की। बच्ची ने घर पहुंचकर सारी बात माता-पिता को बताई। इस पर माता-पिता ने वापी थाने में हरिहर के खिलाफ मामला दर्ज कराया पुलिस ने आरोपी को पकड़ कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। यह मामला वलसाड के स्पेशल कोर्ट में पोस्को धारा के धारा चला। सरकारी वकील अनिल त्रिपाठी की दलीलों को ध्यान में रखते हुए स्पेशल जज ने आरोपी को छेड़छाड़ के मामले में तीन साल और पोस्को की धारा के तहत तीन साल की सजा और 500 रुपए का अर्थदण्ड देने की सजा सुनाई। अर्थदण्ड नहीं भरने पर चार मास की ओर सजा भुगतनी होगी।
पिता से रूठा बेटा फांसी पर लटका
नवसारी. जलालपोर के आरक सिसोद्रा गांव में पिता से झगड़ा होने के बाद उनसे रूठे बेटे ने बुधवार रात अपने घर की छत से रस्सी बांध खुद को फांसी लगा ली। जलालपोर तहसील के आरक सिसोद्रा गांव के दरजी फलिया निवासी धर्मेश टेलर (38) का पिता नटू टेलर (70) के साथ 7 मई की रात किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। इसमें पिता की किसी बात से धर्मेश को इतना बुरा लगा कि उसने देर रात अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दूसरे दिन सुबह जब पिता को घटना की सूचना मिली तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। मामले में नटू टेलर की शिकायत पर नवसारी ग्राम्य पुलिस ने दुर्घटना मौत दर्ज कर जांच शुरू की है।

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