फर्जी कॉल लेटर मामले में अग्रिम जमानत नामंजूर
सूरत. मनपा में नौकरी दिलाने के बहाने 18 लोगों को फर्जी कॉल लेटर थमा कर धोखाधड़ी करने के मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए अभियुक्त प्रदीप कंथारिया की साथी वैशाली बइस की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट ने नामंजूर कर दी।
सूरत. मनपा में नौकरी दिलाने के बहाने 18 लोगों को फर्जी कॉल लेटर थमा कर धोखाधड़ी करने के मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए अभियुक्त प्रदीप कंथारिया की साथी वैशाली बइस की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट ने नामंजूर कर दी।
सूरत मनपा की ओर एक्वेरियम सुपरवाइजर, डिप्टी इंजीनियर (मैकेनिकल) और एन्वायरमेंट इंजीनियर के पदों के लिए आवेदन मंगाए गए थे। आरोप है कि मनपा के ऑडिट विभाग के कर्मचारी प्रदीप कंथारिया ने वैशाली नटवरसिंह बइस के जरिए लोगों को नौकरी दिलवाने का झांसा देकर रुपए ऐंठ लिए और उन्हें फर्जी कॉल लेटर थमा दिए। 12 अगस्त को स्मीमेर अस्पताल में आयोजित परीक्षा के लिए जब वैशाली कॉल लेटर लेकर 18 लोगों के साथ परीक्षा केन्द्र पर पहुंची तो कॉल लेटर फर्जी होने का मामला सामने आया। मनपा की ओर से अधिकारी एस.एच.व्यास ने प्रदीप कंथारिया के खिलाफ थाने में धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करवाई थी। गिरफ्तारी से बचने के लिए वैशाली बइस ने कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए गुहार लगाई थी। सुनवाई के दौरान लोकअभियोजक अरविंद पी.वसोया ने दलीलें पेश करते हुए याचिका का विरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने याचिका नामंजूर कर दी।