Court Judgment; चेक रिटर्न के दो मामलों में व्यापारी को 15-15 महीने की कैद
सूरतPublished: Oct 11, 2019 01:17:02 pm
पिता-पुत्र से एम्ब्रॉयडरी के सिकवन्स रोल उधार ख्ररीदे थे
सूरत. चेक रिटर्न के दो मामलों मे ंआरोपित पासोदरा के एक व्यापारी को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए दोनों ही मामलों में 15-15 महिने की कैद की सजा सुना दी।
कामरेज तहसील के पासोदार ओम रॉ-हाउस निवासी व्यापारी हिमांशु मगन शिरोया के खिलाफ भावनगर निवासी और एम्ब्रॉयडरी मटेरियल्स के व्यवसाय से जुड़े पिता-पुत्र विठ्ठल घेला इटालिया और कल्पेश विठ्ठल इटालिया ने अधिवक्ता अधिवक्ता आर.बी.मेंदपरा के जरिए कोर्ट में चेक रिटर्न की दो-अलग अलग शिकायतें दायर की थी। आरोप के मुताबिक हिमांशु ने पिता-पुत्र से 64 हजार और 63,850 रुपए के सिकवन्स रॉल की खरीदी की थी। पैमेंट के तौर पर उसने दो चेक लिखकर दिए थे, जो बैंक से रिटर्न हो गए थे। मामले की सुनवाई चेक रिटर्न की विशेष अदालत में चल रही थी। सुनवाई के दारौन अधिवक्ता मेंदपरा आरोपो को साबित करने में सफल रहे। अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोनों ही मामलों में अभियुक्त को दोषी मानते हुए 15-15 महीने की कैद की सजा सुनाई और रिटर्न चेक की राशि चुकाने का आदेश दिया।