गौरतलब है कि पति-पत्नी के बीच रिश्तों में आई खटास के बाद उनकी नाबालिग बच्ची के साथ अत्याचार की इंतहा हो गई। बच्ची की महज 13 वर्ष की उम्र में शादी शुदा युवक के साथ करा दी गई, यहां उसे साथ तीन तलाक (Triple talaq) से लेकर शारीरिक प्रताडऩा के दौर से गुजरना पड़ा।
इनके खिलाफ दर्ज हुआ अपराध
इस पर कोतवाली पुलिस ने जिला बाल संरक्षण अधिकारी मनोज जायसवाल की शिकायत पर बालिका की मां लैला खातुन सहित कल्याणपुर के रहमान ताज, शमसुद्दीन, नैमुन निशा व अन्य पर धारा 498ए, 34 तथा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 9, 11 का अपराध दर्ज कर मामले को जांच में लिया है।
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