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घूस लेने के आरोपी पुलिस दीवान को मिली जमानत

locationसुल्तानपुरPublished: Nov 15, 2018 09:05:28 pm

Submitted by:

Ashish Pandey

हत्या, दुष्कर्म व अवंतिका गोलीकांड में आरोपियों की जमानत खारिज।
 

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घूस लेने के आरोपी पुलिस दीवान को मिली जमानत

सुलतानपुर. हत्या, दुष्कर्म, अवंतिका गोलीकांड व घूस लेने समेत अन्य मामले में आरोपी दीवान सहित अन्य की तरफ से सम्बंधित अदालतों में जमानत अर्जी प्रस्तुत की गयी। जिस पर सुनवाई के पश्चात आरोपी दीवान को राहत मिली है, शेष सभी आरोपियों की जमानत अर्जी अदालतों ने खारिज कर दी।
जानकारी के अनुसार अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत में अवंतिका गोलीकांड के आरोपी रमन सिंह निवासी बहाउद्दीनपुर थाना गोसाईगंज, बाजार शुकुल थाने से जुड़े हत्यारोपी नूर मोहम्मद निवासी तकिया, संग्रामपुर थाने से जुड़े किशोरी को बहलाकर भगाने के आरोपी सगीर अहमद निवासी टीकरमाफी-संग्रामपुर, कादीपुर क्षेत्र से जुड़े किशोरी को बहलाकर भगाने एवं दुष्कर्म के आरोपी हरीश कुमार सिंह व विक्रम सिंह निवासीगण कटसारी की तरफ से जमानत अर्जी प्रस्तुत की गयी। जिसे एडीजे प्रथम/ स्पेशल जज पाक्सो एक्ट आरपी सिंह ने खारिज कर दिया।
एडीजे तृतीय की अदालत में धम्मौर थाना क्षेत्र से जुड़े हत्या के मामले में आरोपी गंगाराम कोरी निवासी बनकेपुर-कोतवाली नगर की तरफ से जमानत अर्जी प्रस्तुत की गयी। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के तर्कों को शासकीय अधिवक्ता रमेशचंद्र सिंह ने निराधार बताते हुए जमानत पर विरोध जताया। तत्पश्चात न्यायाधीश उत्कर्ष चतुर्वेदी ने आरोपी की जमानत खारिज कर दी।
एडीजे षष्ठम की अदालत में मुसाफिरखाना से जुड़े जानलेवा हमले के मामले में आरोपी नूरउल्ला निवासी महादेवा चितईपुर की तरफ से जमानत अर्जी प्रस्तुत की गयी। जिसे सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार यादव ने खारिज कर दिया।
वहीं कोतवाली नगर से जुड़े फर्जीवाड़े के आरोपी आरिफ खान की जमानत अर्जी एडीजे पंचम प्रीति श्रीवास्तव ने खारिज कर दिया। जिला जज की अदालत में बाजार शुकुल थाने से जुड़ी दहेज हत्यारोपी मालती देवी व धम्मौर थाने में हुए अपहरण व हत्या के आरोप में आरोपी मो. उस्मान की तरफ से प्रस्तुत जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया है। इसी अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी अरविंद कुमार गौतम निवासी बेला पश्चिम-कुड़वार की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
एडीजे चतुर्थ की अदालत में घूस लेने के आरोपी दीवान की तरफ से जमानत अर्जी पेश की गई। मालूम हो कि कोतवाली नगर थाने के दीवान राजेंद्र प्रसाद पांडेय को वाहन रिलीज करने के नाम पर वसूली के आरोप में वीडियो वायरल होने पर जेल भेजा गया था। जिसकी जमानत पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता कृपा शंकर सिंह व अरविंद वर्मा ने आरोपों को निराधार बताया। तत्पश्चात एडीजे चतुर्थ उदय भान सिंह ने आरोपी दीवान को राहत दी है।
वहीं चांदा थाना क्षेत्र से जुड़े किशोरी को बहलाकर भगा ले जाने के मामले में सहयोगी महिला जैतुल निशा निवासिनी वृंदागंज जिला प्रतापगढ़ की तरफ से एफीटीसी प्रथम की अदालत में जमानत अर्जी प्रस्तुत की गयी। जिस पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने आरोपों को निराधार बताया। वहीं पीडि़ता की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता राय शिवेंद्र प्रताप सिंह ने आरोपी महिला जैतुल निशा व राशिद खान के सहयोग से ही पीडि़ता को गायब कराने का तर्क पेश किया और आरोप को गम्भीर बताते हुए जमानत खारिज करने की मांग की। तत्पश्चात एफटीसी प्रथम प्रभानाथ त्रिपाठी की अदालत ने आरोपी महिला की जमानत खारिज कर दी।

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