लोगों की ओर से यातायात नियमों की पालना नहीं करने के कारण आएदिन सडक़ दुर्घटनाओं में मौतें हो रही हैं और लोग घायल हो रहे हैं। इसके लिए यातायात नियम तोडऩे वालों पर भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। जो जल्द ही लागू होने वाला है। जिसमें एक बार के जुर्माने से ही लोगों की जेब ढीली हो जाएगी।
इसके लिए पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर पुलिस की ओर से जिले में जागरुकता व समझाइस अभियान शुरू किया गया है। जिसमें अधिकारी खुद वाहन चालकों को यातायात नियमों की पालना के लिए समझाइस कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जल्द ही यातायात नियम पालना नहीं करने पर भारी जुर्माना लगने वाला है। इसके चलते अभी से हेलमेट लगाने, कागजात रखने, लाइसेंस बनवाने, वाहन धीमी गति में चलाने की आदत डाल लेें। यह अभियान 22 से 30 अगस्त तक चलाया जाएगा। इसके बाद भारी जुर्माने का प्रावधान लागू हो सकता है।
समझाइस व जागरुकता अभियान चला रही पुलिस – यातायात प्रभारी कुलदीप सिंह चारण ने बताया कि जिले में यातायात पुलिस, थानों की पुलिस व अधिकारियों की ओर से जागरुकता अभियान शुरू किया गया है। जिसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी तक समझाइस कर रहे हैं। शहर में शनिवार को निजी विद्यालयों में सीओ सिटी इस्माइल खान की ओर से विद्यार्थियों को यातायात नियमोंं की जानकारी दी और उनकी पालना करने के लिए जागरुकता किया।
इसी प्रकार शुक्रवार को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेन्द्र सिंह राठौड़ की ओर से चौराहे पर यातायात नियमों की पालना नहीं करने वालों को गुलाब के फूल देकर समझाइस की गई और बताया गया कि जल्द ही भारी जुर्माने का प्रावधान लागू होने वाला है। इसके अलावा शहर में स्काउट गाइड, यातायात पुलिसकर्मी लोगों को समझाइस कर रहे हैं।
इनका कहना है – सडक़ हादसे रोकने के लिए जल्द ही भारी जुर्माने प्रावधान लागू होने वाला है। इसके चलते पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर भी यातायात नियमों की पालना नहीं करने वालों को समझाइस व जागरुकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके बाद भारी जुर्माने किया जा सकता है। इसकी तैयारी चल रही है।
-सुरेन्द्र सिंह राठौड़, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर नए मोटर वाहन अधिनियम के मुख्य प्रावधान अपराध जुर्माना पहले नया जुर्माना सीट बैल्ट नहीं पहनने पर सौ रुपए एक हजार रुपए दोपहिया वाहन पर दो से ज्यादा सवारी सौ रुपए एक हजार रुपए
हेलमेट नहीं पहनने पर दो सौ रुपए एक हजार व 3 माह लाइसेंस निलंबित एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देन पर कोई नहीं दस हजार रुपए बिना लाइसेंस ड्राइविंग करने पर पांच सौ रुपए पांच हजार रुपए
लाइसेंस रद्द होने के बाद ड्राइविंग पर पांच सौ रुपए दस हजार रुपए ओवर स्पीड चार सौ रुपए दो हजार रुपए खतरनाक ड्राइविंग करने पर एक हजार रुपए पांच हजार रुपए शराब पीकर वाहन चलाने पर दो हजार रुपए दस हजार रुपए
ड्राइविंग के दौरान मोबाइल पर बात एक हजार रुपए पांच हजार रुपए बिना परमिट के पाए जाने पर पांच हजार रुपए दस हजार रुपए गाडिय़ों की ओवरलोडिंग पर दो हजार व प्रति टन एक हजार रुपए दो हजार, प्रति टन दो हजार रुपए
बिना इंश्योरेंन्स के पाए जाने पर एक हजार रुपए दो हजार रुपए नाबालिग के वाहन चलाने पर कोई नहीं 25 हजार रुपए, 3 साल की सजा, रजिस्टेशन रद्द, वाहन मालिक दोषी