डीएलबी को नोटिस, चेयरमैन के निलंबन की कार्यवाही पर रोक
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जोधपुर
राजस्थान हाईकोर्ट ने नागौर नगर परिषद चेयरमैन कृपाराम सोलंकी के खिलाफ स्थानीय निकाय विभाग की ओर से गत २८ अगस्त को जारी चार्जशीट व नोटिस मामले में चार सप्ताह में जवाब तलब करते हुए सरकार की ओर से शुरू की गई सोलंकी के निलंबन की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी।
जस्टिस संदीप मेहता ने है। यह आदेश याचिकाकर्ता सोलंकी की ओर से दायर याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए दिए।
याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि 28 अगस्त 2018 को चार्जशीट व नोटिस जारी किया लेकिन उससे पूर्व सुनवाई का अवसर नही दिया गया।
इस लिए स्थानीय निकाय विभाग (डीएलबी) की की ओर से की गई कार्यवाही अवैध है। इस पर जस्टिस मेहता ने डीएलबी को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में किया जवाब तलब करते हुए तब तक याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी।