ऐसे ही एक मामले के प्रश्न पर मंत्री धारीवाल ने बुधवार को विधानसभा में जबाव देते हुए कहा कि सिरोही जिले के सिंदरथ गांव को शहरी क्षेत्र बताकर शराब की दुकान खोलने की अनुमति देने के मामले में जिला आबकारी अधिकारी (
Excise officer ) तथा आबकारी निरीक्षक के विरूद्ध कार्यवाही की गई है तथा दुकान की जगह बदल दी गई है।
मंत्री धारीवाल ने सिरोही विधानसभा क्षेत्र ( Sirohi Assembly ) में शराब की दुकानों की स्वीकृति में अनियमितताओं और न्यायिक आदेशों की पालना नहीं करने के संबंध में उठाये गये सवाल पर जबाव दिया।
उन्होंने कहा कि सिरोही जिले के सिंदरथ गांव को शहरी क्षेत्र में बताते हुए शराब की दुकान खोलने की स्वीकृति दे दी गई थी। शिकायत मिलने पर मामले की जांच करवाई गई और इस मामले में दोषी पाये गये आबकारी निरीक्षक को 16 सीसीए का नोटिस देते हुए एपीओ कर दिया गया है। साथ ही जिला आबकारी अधिकारी को लापरवाही के लिए नोटिस दिया गया है।
संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि यदि कहीं ओर भी शराब की दुकान खोलने की गलत तरीके से स्वीकृति दी गई है तो उसकी भी जांच कर कार्यवाही की जाएगी।
माउंट आबू में कांच की बोतल में नहीं मिलेगी बीयर ( Liquor/Beer Bottle Ban in Mount Abu ) वहीं, सिरोही जिले से जुड़ा शराब का अन्य मामला आपको बताते हैं। सिरोही जिले के माउंट आबू में प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए कांच की बोतलों में बीयर नहीं बेचे जाने के निर्देश दिए हैं।अब कांच की बोतल की जगह बीयर कैन बेचीं जाएगी।
दरअसल, कुछ दिनों पहले माउंट आबू की नक्की झील (
nakki lake ) की सफाई की गई थी। इस दौरान झील से निकले कचरे में करीब 40 हजार कांच की बीयर बोतलें बाहर निकाली गईं। कांच की बोतलों के कारण बढ़ रहे वन्य जीवों, पर्यावरण व नक्की झील के लिए बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रशासन ने ये फैसला लिया है।