पीडि़ता ने अपने बयान में बताया कि 26 जुलाई 2017 को मरी माता चौक पर उसकी और संजीव शुक्ला पिता बालेन्द्र शेखर शुक्ला निवासी जोगी कठार की मुलाकात हुई थी। फिर दोनों ने एक दूसरे का फोन नंबर ले लिया और बात होने लगी। कब दोस्ती प्यार में बदल गई ये पता ही नहीं चला। अगस्त 2017 में एक दिन प्रेमी ने नेहरू नगर मालवा मील स्थित अपने रूम पर बुलाया। फिर मेरे साथ संबंध बनाए। इसके बाद संबंध का सिलसिला करीब दो से तीन साल चला।
सूत्रों की मानें तो प्रेमी संजीव शुक्ला पिता बालेन्द्र शेखर शुक्ला निवासी जोगी कठार थाना बहरी का रहने वाला था। इंदौर में पीडि़ता के साथ दो-तीन साल तक कुकर्म करने के बाद झांसे में लेते हुए लाखों रुपए वसूल लिए। फिर नई नौकरी का बहाना बताकर पीडि़ता का एटीएम लेकर गांव शादी करने आ गया था। घर में शादी की तैयारियां चल रही थी। रिस्तेदार जीजा आदि घर में ही मौजूद थे। लेकिन ऐन वक्त पर युवती ने अपनी एंट्री मारते हुए आरोपी की शादी में किए कराए पर पानी फेर दिया।
बताया गया कि जैसे ही प्रेमिका आरोपी के घर पर पहुंची तो प्रेमी डर के मारे घर से पहले ही फरार हो गया था। आरोपी की तलाश में सीधी पुलिस जगह-जगह दबिश देते हुए शादी की तैयारियां रूकवा दी है। महिला थाना प्रभारी प्रीति साकेत ने बताया कि पीडि़ता के कथन अनुसार आरोपी के खिलाफ धारा 376,(2)(एन) 3/4 पास्को एक्ट के तहत मामला दर्जकर लिया है।