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विधायक ने विधानसभा में उठाया मुद्दा: सरकार से पूछा जिले में बंद लॉ कॉलेज कब होगा शुरू,  नहीं बता पाई

2007 में कर दिया गया था बंद, 17 पद स्वीकृत, नियुक्ति एक भी नहीं

सीधीJul 20, 2019 / 06:51 pm

Anil singh kushwah

सीधी. शहर में संचालित विधि कॉलेज को वर्ष 2007 से बंद कर दिया गया है। तब से हर चुनाव में इसे पुन: संचालित करने की दिलासा दी जाती रही, लेकिन आज तक कॉलेज का संचालन शुरू नहीं किया गया। इस कारण जिले के छात्र विधि की शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। जबकि इसलिए पद भी स्वीकृत कर दिए गए है। लेकिन लेकिन नियुक्ति नहीं हो पा रही। दावा किया जा रहा है कि नियुक्ति प्रक्रिया जारी है।
17 पद स्वीकृत
सीधी शहर में विधि कॉलेज संचालन से संबंधित प्रश्र चुरहट विधायक शरदेंदु तिवारी ने विधानसभा में पूंछा था। जिसका जवाब खेल एवं युवा कल्याण मंत्री जीतू पटवारी ने दिया। बताया कि उप सचिव मप्र शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश दिनांक 5 अगस्त 2013 पर सीधी जिले के शासकीय महाविद्यालय के लिए 17 पद स्वीकृत किए थे, जिनकी नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
नियुक्ति एक भी नहीं
प्राध्यापक न होने के कारण कॉलेज का संचालन नहीं हो पा रहा है। नियुक्ति की कार्रवाई पूर्ण होने व बीसीआई की अनुमति प्राप्त होने पर शैक्षणिक कार्य प्रारंभ किया जाएगा। समय सीमा बता पाना संभव नहीं है।
बीसीआई की नहीं मिली अनुमति
सीधी में विधि कॉलेज संचालन के लिए बार काउंसिल आफ इंडिया की अनुमति लेनी पड़ती है, काउंसिल के द्वारा अनुमति तब देता है जब कालेज संचालन के लिए निर्धारित मापदंड पूर्ण रहता है किंतु अभी तक कालेज के लिए न तो भवन है और नहीं स्टाप इस कारण बार काउंसिल आफ इंडिया के द्वारा अनुमति नहीं दी है।
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