शाहडोलPublished: Jun 18, 2019 09:19:28 pm
brijesh sirmour
सहायक आयुक्त को सुनवाई व राहत देेने के दिए गए अधिकार
E-way bills will be blocked if they do not fill GST return twice
शहडोल. जीएसटी कर प्रणाली में एक नया नियम आगामी 21 जून से लागू हो रहा है। जिसके तहत लगातार दो महीने तक जीएसटी के रिटर्न दाखिल नहीं करने पर कारोबारियों के ई-वे बिल ब्लॉक हो जाएंगे। इस नए नियम से व्यवसासियों की परेशानी बढऩी तय मानी जा रही है। जीएसटी से जुड़े इस नियम में कारोबारियों के लिए राहत की भी घोषणा की गई है। जिसके तहत ई-वे बिल ब्लॉक होने के प्रकरणों पर सुनवाई और राहत देने के अधिकार उपायुक्त, सहायक आयुक्तऔर संयुक्त आयुक्तों को दिए गए हैं। यह आदेश जीएसटी के नियम 138ई के तहत विभागीय अधिकारियों को दिए गए हैं। जिसके तहत रिटर्न में नागा होने पर यदि ई-वे बिल ब्लॉक होता है तो यह अधिकारी प्रकरण की सुनवाई कर सकेंगे। सुनवाई के बाद यदि उन्हें व्यवसायी द्वारा रिटर्न में देरी होने की बताई गई वजह उचित लगती है तो वे कुछ समय के लिए ई-वे बिल ब्लॉक करने की कार्रवाई में राहत देते हुए ई-वे बिल सुविधा शुरू करवा सकेंगे। इस दौरान संबंधित व्यापारी को अपने लंबित रिटर्न जमा करने की मोहलत दी जाएगी। बताया गया है कि ई-वे बिल जीएसटी पोर्टल से अपलोड किया जाता है। जीएसटी नंबर से ई-वे बिल सीधे जुड़ा होता है। ऐसे में इस नियम के लागू होते ही रिटर्न में देरी करने वाले व्यवसायी ई-वे बिल डाउनलोड नहीं करने से जिले के बाहर से व्यापार करने में भी अक्षम हो जाएंगे। इस सख्त नियम का असर यह होगा कि जानबूझकर लापरवाही करने वाले व्यवसायी अब संभल जाएंगे।
इनका कहना है
लगातार दो बार जीएसटी रिटर्न नहीं जमा होने पर पोर्टल में संबंधित व्यापारी का ई-वे बिल आटोमेटिक ब्लाक हो जाएगा। व्यापारी के आईडी मेल पर सूचना भी चली जाएगी। इस पर आगामी 21 जून से अमल होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद जीएसटी रिटर्न नही जमा करने का उचित कारण बताने वाले व्यापारी को राहत भी दी जा सकती है।
सुमनलता मरावी, सहायक आयुक्त राज्य कर, शहडोल