मोहम्मद रहबर उर्फ अजमेर जिला बदर
शहडोल . कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अनुभा श्रीवास्तव द्वारा पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर मोहम्मद रहबर उर्फ मोहम्मद रहवर अजमेर निवासी वार्ड क्रमांक 15 रजा मोहल्ला धनपुरी वार्ड नंबर 4 थाना धनपुरी को जिला शहडोल की चतुर्दिक राजस्व सीमा तथा सीमा से लगे हुए राज्य के जिलों सीधी, सतना, उमरिया एवं अनूपपुर, चतुर्दिक राजस्व की सीमाओं से 1 वर्ष की कालावधी के लिए निष्कासित करने का आदेश दिया गया है। अनावेदक इस आदेश की प्राप्ति के 24 घंटे के अंदर विनिर्दिष्ट जिलों से बाहर जाकर अपने आचरण में सुधार करें। इस आदेश के प्रभावशील रहने की अवधि में अनावेदक बिना कलेक्टर की लिखित अनुमति उक्त जिलों की सीमाओं के अंदर प्रवेश नहीं करेगा। इसके विरुद्ध चल रहे न्यायालय इन मामलों की पेशी तिथियों पर संबंधित थाना प्रभारियों को लिखित सूचना देने पर उपस्थिति की छूट रहेगी।