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आंख पर पट्टी बाधकर युवक को उठा ले गए बदमाश और काट दी दोनों पैरों की नस

locationशाहडोलPublished: Oct 16, 2018 07:31:56 pm

Submitted by:

shivmangal singh

एक महीने बाद भी हमलावरों तक नहीं पहुंच सकी पुलिस, परिजनों ने पुलिस अधीक्षक से की फरियाद

shahdol

आंख पर पट्टी बाधकर युवक को उठा ले गए बदमाश और काट दी दोनों पैरों की नस

शहडोल. जिले के सीधी थाना अतर्गत गांव उचेहरा में एक युवक को गांव की गली से तीन लोग आंख बांधकर उठा ले गए, और रात के अंधेरे में नदी के पास ले जाकर उसके दोनों पैर की नश काट डाली। बाद में मृत समझकर युवक को उसके घर के पास फेंककर भाग गए। जिसकी रिपोर्ट फरियादी ने एक महीने पहले थाने में दर्ज कराई थी। लेकिन हमलावर एक महीना बीत जाने के बाद भी पुलिस गिरफ्त से दूर है। जिसकी शिकायत सोमवार को परिजनों ने पुलिस अधीक्षक से की है। घटना के सम्बंध में बताया गया है कि उचेहरा गोड़ान टोला निवासी 13 सितम्बर को रात्रि 10 बजे गांव से अपने घर वापस आ रहा था। उसी समय अचानक पीछे से तीन लोग उसके आंख में गमछा डाल दिया। फिर तीनो उठाकर गांव से दूर नदी के पास ले गए।
जहां उसके साथ पहले मारपीट की गई। शरीर में जगह-जगह कुरेदकर जख्म पहुचाया। इसके बाद युवक के दोनो पैरो की टंागी से नस काट डाली । जिससे युवक विहोश हो गया। युवक जब रात को घर नहीं पहुचा तो परिवार जन परेशान हो गए। तलाश करने पर युवक घर के पास बेहोशी की हालत में पड़ा मिला। जिसे परिवार जनों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जयसिंहनगर में भर्ती कराया। जहां पुलिस ने बयान भी दर्ज किया। लेकिन पुलिस ने इस जानलेवा हमले में मात्र धारा 341, 323, 324, 34 के तहत मामला दर्ज किया। जबकि घायल युवक को एक महीने बाद भी एक स्थान से दूसरे स्थान चार लोगों द्वारा उठाकर ले जाया जा रहा है। परिजनों ने पुलिस अधीक्षक से हमलावरो को गिरफ्तार करने की मांग की है।

मोहम्मद रहबर उर्फ अजमेर जिला बदर
शहडोल . कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अनुभा श्रीवास्तव द्वारा पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर मोहम्मद रहबर उर्फ मोहम्मद रहवर अजमेर निवासी वार्ड क्रमांक 15 रजा मोहल्ला धनपुरी वार्ड नंबर 4 थाना धनपुरी को जिला शहडोल की चतुर्दिक राजस्व सीमा तथा सीमा से लगे हुए राज्य के जिलों सीधी, सतना, उमरिया एवं अनूपपुर, चतुर्दिक राजस्व की सीमाओं से 1 वर्ष की कालावधी के लिए निष्कासित करने का आदेश दिया गया है। अनावेदक इस आदेश की प्राप्ति के 24 घंटे के अंदर विनिर्दिष्ट जिलों से बाहर जाकर अपने आचरण में सुधार करें। इस आदेश के प्रभावशील रहने की अवधि में अनावेदक बिना कलेक्टर की लिखित अनुमति उक्त जिलों की सीमाओं के अंदर प्रवेश नहीं करेगा। इसके विरुद्ध चल रहे न्यायालय इन मामलों की पेशी तिथियों पर संबंधित थाना प्रभारियों को लिखित सूचना देने पर उपस्थिति की छूट रहेगी।

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