scriptस्टूडेंट पुलिस कैडेट के तहत कराटे आत्मरक्षा का प्रशिक्षण | Training of karate self defense under the Student Police Cadet | Patrika News

स्टूडेंट पुलिस कैडेट के तहत कराटे आत्मरक्षा का प्रशिक्षण

locationसिवनीPublished: Oct 11, 2018 11:36:44 am

Submitted by:

mahendra baghel

थाने की कार्यप्रणाली के संबंध में अवगत कराया गया था।

karate self defense under

स्टूडेंट पुलिस कैडेट के तहत कराटे आत्मरक्षा का प्रशिक्षण

सिवनी. पुलिस अधीक्षक विवेक राज सिंह के दिशा निर्देशन में जिले के चयनित शासकीय विद्यालयों में स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना का संचालन किया जा रहा है। उक्त योजना के प्रथम चरण में संबंधित छात्र-छात्राओं को पुलिस थाने का भ्रमण कराया जाकर थाने की कार्यप्रणाली के संबंध में अवगत कराया गया था। द्वितीय चरण में उक्त विद्यालयों में डायल 100 वाहन की कार्यप्रणाली और उपयोगिता के संबंध में छात्र-छात्राओं को बताया गया था। तृतीय चरण में शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिवनी महारानी लक्ष्मीबाई उच्चतर माध्यमिक कन्या शाला सिवनी, शासकीय महात्मा गांधी हाइस्कूल एवं शासकीय उच्चतर माध्यमिक कन्या उर्दू शाला के 80 छात्र-छात्राओं को मंगलवार को नगर पालिका के मंगल भवन में कोतवाली टीआई अरविंद जैन एवं पुलिस स्टाफ ने द अल्टीमेट फाइटर्स अकैडमी इंडिया सिवनी के कराटे प्रशिक्षक निकेश पद्माकर, योगेश नाविक एवं उनकी टीम के सदस्यों की मद्द से छात्र-छात्राओं को कराटे के प्रशिक्षण की 1 दिन की कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें छात्र-छात्राओं को आत्म रक्षा हेतु कराटे का अभ्यास कराया गया।
आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने पर दी जाएगी अनुमति
सिवनी. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी गोपालचंद्र डाड द्वारा आदेश जारी कर कहा है कि सिवनी जिले में कोई भी सभा या रैली सक्षम अधिकारी की बिना अनुमति से नहीं की जाएगी। जिले में विधानसभा निर्वाचन सम्पन्न होने तक इस तरह की रैली या सभाओं की अनुमति जारी करने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए आवेदन-पत्र प्राप्त होने के क्रम के अनुरूप अनुमति जारी की जाएगी।
इसी प्रकार अभ्यर्थी एवं उनके समर्थकों को चुनाव प्रचार के लिए वाहन के उपयोग की अनुमति संबंधित क्षेत्र के अनुविभाग के अनुविभागीय दण्डाधिकारी से प्राप्त की जाएगी। आदेश के मुताबिक प्रतिदिन के वाहनों के उपयोग की अनुमति की जानकारी उप जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। वाहन की प्राप्त गई अनुमति प्रचार वाहन के आगे कांच पर लगाना अनिवार्य होगा। इससे संबंधित समस्त अभिलेख निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार संधारित किए जाएंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
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