बिजली कम्पनी करा रही है जांच, भार वृद्धि पर हो सकता है जुर्माना
सिवनीPublished: Jul 20, 2019 09:18:09 pm
विद्युत भार स्वीकृत करवाएं और जुर्माने से बचें उपभोक्ता
बिजली कम्पनी करा रही है जांच, भार वृद्धि पर हो सकता है जुर्माना
सिवनी. निम्न दाब के गैर घरेलू और औद्योगिक (पॉवर) उपभोक्ता विद्युत भार की वृद्धि स्वेच्छा से कराने के लिए आवेदन कर भार वृद्धि करा लें। अन्यथा पकड़े जाने पर दोगुनी दर से जुर्माना लगाने का प्रावधान है।
मप्र पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड के सिवनी संभाग के कार्यपालन अभियंता विनोद कुमार लोखण्डे ने बताया कि बिजली कंपनी में नवीन कनेक्शन के लिए जब कोई व्यक्ति अधिकृत आवेदन देता है, तो उसके परिसर में भार (लोड) की गणना कर भार निर्धारित किया जाता है। इस प्रक्रिया में नया कनेक्शन देने के लिए बिजली कर्मचारी परिसर का लोड सर्वे करते हैं। यह भार (लोड) विद्युत प्रणाली में जोड़ा जाता है इसलिए इसे संयोजित भार या कनेक्टेड लोड कहा जाता है।
भार की सही गणना –
बताया कि उपभोक्ता को बिजली कंपनी के साथ सहयोग कर भार की सही गणना कराना चाहिए जिससे विद्युत प्रणाली सुचारू रूप से संचालित की जा सके। उपभोक्ता द्वारा परिसर में कनेक्शन लेने के कुछ अन्तराल बाद कुछ नए विद्युत उपकरणों को स्थापित कर भार बढ़ा लिया जाता है। यदि यह बढ़ा भार बिजली कंपनी के कार्यालय में स्वीकृत नहीं करवाया जाता है तो चैकिंग के दौरान भार वृद्धि का प्रकरण बन जाता है और उपभोक्ता को जुर्माना भरना पड़ता है।
चैकिंग में पकड़े जाने पर जुर्माना –
यदि उपभोक्ता के परिसर में भार वृद्धि का प्रकरण मिलता है तो ऐसे उपभोक्ताओं पर जुर्माना लगाने का प्रावधान है। बढ़े हुए भार की आनुपातिक खपत पर दो गुनी दर से शुल्क वसूली का प्रावधान है। साथ ही विद्युत अधिनियम के अंतर्गत भी चैकिंग में अतिरिक्त भार पाए जाने पर ऐसे अतिरिक्त भार को संयोजित करने की दिनांक से बढ़े हुए भार की आनुपातिक खपत पर दोगुनी दर से पेनाल्टी लगाने का प्रावधान है।
विद्युत भार वृद्धि के लिए यह करें –
विद्युत वितरण कंपनी ने उपभोक्ताओं से आग्रह किया है कि वे बिजली कंपनी के नज़दीकी जोन या वितरण केन्द्र में जाकर निर्धारित प्रारूप में भार वृद्धि का आवेदन प्रस्तुत करें। 10 किलोवाट तक के विद्युत भार के लिए क्षेत्र के जोन कार्यालय एवं 10 किलोवाट से अधिक भार के लिए क्षेत्र के संभागीय कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र में आवेदन दे सकते हैं।
कार्यपालन अभियंता ने बताया कि घरेलू विद्युत कनेक्शन को छोड़कर शेष पर भार वृद्धि के प्रकरण में कार्रवाई का प्रावधान है। बताया कि इस सत्र में अब तक ९५४३ मोटर पम्प चैक किए हैं, जिनमें १०० पम्प में भार वृद्धि पाई गई है। उपभोक्ताओं की मोटर जांच करवाकर नोटिस दिए गए हैं। जांच उपरांत भार के अनुरूप कनेक्शन के अनुबंध के लिए नोटिस दिया गया है। उपभोक्ता असुविधा से बचने के लिए इस सम्बंध में अधिक जानकारी व विद्युत भार की जांच कराने विभागीय कार्यालय से सहयोग प्राप्त कर सकते हैं।