दस हजार से ज्यादा नकद खर्च नहीं कर सकेंगे प्रत्याशी
सिवनीPublished: Apr 12, 2019 11:27:49 am
लोकसभा निर्वाचन के लिए निर्देश
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सिवनी. लोकसभा निर्वाचन.2019 के अंतर्गत चुनाव लडऩे वाले अभ्यर्थी निर्वाचन व्यय के किसी भी मद में किसी भी व्यक्ति या इकाई को दस हजार रुपए से अधिक का भुगतान नकद में नहीं कर सकेंगे।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रवीण सिंह ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार उम्मीद्वार को अपने निर्वाचन व्यय के किसी मद पर दस हजार से अधिक की राशि का भुगतान रेखांकित या एकाउंट पेई चेक, ड्राफ्ट अथवा आरटीजीएस या एनईएफटी के माध्यम से ही करना होगा। आयोग ने ये निर्देश आयकर अधिनियम की धारा 40,3 में एक अप्रैल 2017 को हुए संशोधन के मद्देनजर जारी किया है।
इन निर्देशों में कहा है कि उम्मीदवारों अथवा राजनैतिक दलों द्वारा दस हजार से अधिक की राशि नगद के रूप में न तो खर्च की जा सकती है और न ही किसी से चंदे के रूप में ली जा सकती है। निर्वाचन आयोग के मुताबिक निर्वाचन व्यय के रूप में दस हजार रूपये तक राशि का भुगतान भी उम्मीदवारों द्वारा निर्वाचन व्यय के प्रयोजन से पृथक से खोले गये बैंक खाते से आहरित कर ही किया जा सकेगा।