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दो मौतों के जवाबदार को कोर्ट ने सुनाई दो साल की सजा

locationसीहोरPublished: Sep 20, 2018 03:56:34 pm

छह साल पुराने मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला

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दो मौतों के जवाबदार को कोर्ट ने सुनाई दो साल की सजा

सीहोर। करीब छह साल पहले चार पहिया वाहन के चालक ने लापरवाही से वाहन पलटा दिया था। हादसे में दो लोगों की मौत हो गई थी और चार लोग घायल हो गए थे। इस मामले मे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट स्मृता सिंह ठाकुर ने अपने एक फैसले में आरोपी वाहन चालक को दो साल के कारावास और १२५५० रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।


सहायक जिला अभियोजन अधिकारी केदार सिंह कौरव ने पैरवी करते हुए बताया कि 8 अगस्त 2012 को छात्र स्वप्निल चैरसिया पिता संजय चैरसिया 19 वर्ष निवासी चौरसिया मुहल्ला सिवनी ने थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें बताया था कि हम लोग चार पहिया वाहन से इन्दौर के लिए जा रहे थे जब हम लोग फंदा टोल टैक्स के पास पहुंचे तभी वाहन चालक आरोपी सूरज मानेश्वर पिता सुरेश मानेश्वर, मरार कोतवाली वालाघाट ने वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाकर पलटा दिया। हादसे में शोभा व संजय चौरसिया की मौत हो गई, स्वप्निल, सीमा चौरसिया, अभिषेक, मान्यता को चोटें आई। मामले में कोतवाली पुलिस ने प्रकरण कायम कर चालान न्यायालय में पेश किया।

मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी स्मृता सिंह ठाकुर ने प्रकरण के साक्ष्य एवं तथ्यों की विवेचना करते हुए आरोपी सूरज मानेश्वर को धारा 304 ए भादंवि में 2 वर्ष का कारावास एवं धारा 337 में 6 माह का कारावास कुल 12550 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया।

मारपीट कर लठ मारने पर 15 दिवस का कारावास
सीहोर। प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट जफर इकबाल ने मारपीट कर लठ मारने के आरोपी को 15 दिन के कारावास की सजा सुनाई है। सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रानी जैन ने पैरवी करते हुए कोर्ट को बताया कि फरियादी तुलाराम श्रीवास ने बिलकिसगंज थाने में रिपोर्ट कराई। जिसमें बताया कि 05 नवंबर 2015 को दोपहर 12.20 बजे ग्राम बोरवाखेड़ी स्थित उसके घर के पास सोयाबीन के भूसे पर उसके भाई आरोपी अनिल ने गीले कंडे थोप दिए थे। इसी बात को लेकर अनिल के लठ से मारपीट किए जाने से उसके सिर से रक्त बहने लगा था।

 

आरोपी ने जान से मारने की धमकी भी दी थी। कोर्ट में न्यायाधीश ने आरोपी बारवाखेड़ी निवासी अनिल पिता मदनलाल को दोषी पाते हुए धारा 294 भादवि के आरोप में 500 रुपए, धारा 323 भादवि के आरोप में 15 दिवस का कारावास व 1000 अर्थदंड एवं धारा 506 भादवि भाग-2 में 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।

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