पुलिस अधीक्षक समीरङ्क्षसह ने बताया कि प्रतिबंधित सैटेलाइट फोन को इटली नागरिक से जब्त किया गया है। विदेशी नागरिक ने रणथम्भौर पार्क में फोन इस्तेमाल करने के लिए उसे स्वीच ऑन किया था, लेकिन फोन से बात नहीं हुई है। एटीएस से मिली जानकारी के बाद त्वरित कार्रवाई कर विदेशी को हिरासत में लिया गया है। वहीं इस संबंध में दिल्ली स्थित इटली दूतावास को सूचित किया गया है। वहीं सैलानी को बिना सूचना के सवाईमाधोपुर नहीं छोडऩे के लिए पाबंद किया गया है। गौरतलब है कि सैटेलाईट फोन भारत में अपने कब्जे में रखना एवं उपयोग करना धारा 20 व 21 इंडियन टेलिग्राफ एक्ट 1985 के तहत वर्जित है। पुलिस अग्रिम कार्रवाई के तहत आरोपी पर जुर्माना लगाएगी। इसके लिए सक्षम न्यायालय में इस्तगासा पेश किया जाएगा।
नहीं मालूम था कानून
प्रशिक्षु आरपीएस कृष्णा सामरिया ने बताया कि एटीएस से सूचना मिलने के पश्चात कोतवाली थाना प्रभारी प्रमोद शर्मा के नेतृत्व में जाप्ते ने रणथम्भौर रोड पर सर्च आपरेशन चलाया तो एक होटल से विदेशी नागरिक को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में विदेशी ने बताया कि उसको सेटेलाइट मोबाइल गिफ्ट में मिला था। रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटन के दौरान सिग्रल की परेशानी के चलते फोन अपने साथ लेकर आया था। हालांकि यह फोन भारत में इस्तेमाल के लिए प्रतिबंधित है। उसे यह जानकारी नहीं थी। सैलानी अपने परिवार के साथ वाया दिल्ली सवाईमाधोपुर पहुंचा था।
प्रतिबंधित है फोन
आतंकवाद संबंधित गतिविधियों में सेटेलाइट फोन के उपयोग होने से भारत में इसे पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। किसी कारणवश लाना पड़े तो दस्तावेजों के साथ भारतीय अधिकारियों से स्वीकृति लेना अनिवार्य होता है। इस फोन को ट्रेक करना बेहद मुश्किल होता है।
दो साउदी नागरिक हुए थे गिरफ्तार
जैसलमेर के पोखरन में गत साल 28 जनवरी को सेटेलाइट फोन का इस्तेमाल करते दो साउदी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया था। आरोपी अलसबान ताल मोहम्मद और अलसमारी मोहम्मद अब्दुल अजीज व एक अन्य व्यक्ति गिरफ्तार किया गया था। तीनों के पास से एक सेटेलाइट फोन सहित कुल दस फोन व पासपोर्ट बरामद किए गए थे। इसीप्रकार वर्ष 2016 में उदयपुर के डबोक स्थित महाराणा प्रताप हवाई अड्डे से केन्द्रीय सुरक्षा औद्योगिक बल (सीआईएसएफ) ने एक विदेशी महिला से भारत में प्रतिबंधित सेटेलाइट फोन बरामद किया था। उक्त महिला भी गलती से सेटेलाइट फोन भारत ले आई थी।