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video डायग्नोस्टिक सेंटरों को कराना होगा पंजीयन

locationसवाई माधोपुरPublished: Jul 14, 2019 01:41:58 pm

Submitted by:

Subhash

डायग्नोस्टिक सेंटरों को कराना होगा पंजीयन

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सवाईमाधोपुर में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय।

सवाईमाधोपुर. मरीजों की जांच करने वाली सभी डायग्नोस्टिक सेंटर व लैब का पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत लैबों का ऑनलाइन पंजीयन होगा। इसमें 31 अगस्त तक पंजीयन नहीं कराने वाली लैबों पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई करेगा।
इस संबंध में प्रदेश सरकार ने हाल ही में आदेश जारी कर दिए हैं। इसमें पंजीयन नहीं कराने पर अब डायग्नोस्टिक सेंटर व लैब को अवैध माना जाएगा। इस संबंध में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के निदेशक ने आदेश जारी कर सीएमएचओ को जिले की सभी लैबों का पंजीयन कराने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि लैब संचालकों को पंजीयन के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा और फाइल सीएमएचओ कार्यालय में जमा करानी होगी।
सौ से अधिक लैब, पर पंजीयन नहीं
स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जिले में करीब सौ से अधिक लैब संचालित हैं, लेकिन अभी तक एक का भी पंजीयन नहीं है। ऐसे में पंजीयन के अभाव में ये अवैध लैबों की श्रेणी में आ रही हैं। अगर समय रहते इन लैबों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो आने वाले समय में इनकी लैब को अवैध मानते हुए बंद कराया जा सकता है।
ये मापदंड है जरूरी
पंजीयन कराने वाली लैबों का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कराना होगा। इसके लिए जारी अधिसूचना अनुसार मापदंड भी पूरे करने होंगे। लैब संचालक के पास पंजीकृत लैब टेक्नीशियन होना जरूरी है। जांच कीमत की सूची विभाग से अनुमोदित होनी चाहिए। इसके अलावा जांच करने वाले रोगी का रिकॉर्ड रखना होगा। लैब से निकलने वाले वेस्ट का निस्तारण बायोमेडिकल वेस्ट के अनुसार करना होगा।
फैक्ट फाइल
-जिले में सौ से अधिक लैब संचालित।

-अब तक नहीं हुआ एक का भी पंजीयन।
-31 अगस्त तक नहीं हुआ पंजीयन तो होगी कार्रवाई।

-जिला मुख्यालय पर 40 से अधिक लैबे संचालित।
……………………………
इनका कहना है…
जिले में संचालित प्रत्येक लैब संचालक को अपनी लैब का पंजीयन कराना होगा। पंजीयन नहीं कराने पर उसे अवैध मानते हुए कार्रवाई की जाएगी। समय-समय पर कार्रवाई की जाती है।

डॉ.तेजराम मीना, सीएमएचओ,सवाईमाधोपुर
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